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कलेक्टर ने मेसर्स शारदा मां लॉजिस्टिक्स प्रा.लि. की अस्थायी अनुज्ञप्ति की निरस्त …

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जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आदेश जारी कर ग्राम कन्हाईबंद, तहसील जांजगीर स्थित भूमि खसरा नंबर 645/5, 645/8, 645/30, 645/36, 645/6, 645/17, 645/3, 645/4, 645/21 एवं 645/25, कुल रकबा 1.503 हेक्टेयर क्षेत्र में खनिज कोयला के अस्थायी भंडारण हेतु मेसर्स शारदा मां लॉजिस्टिक्स प्रा.लि. के पक्ष में स्वीकृत अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया है। उक्त क्षेत्र में 80,000 मीट्रिक टन कोयला (अधिकतम एक समय में) के अस्थायी भंडारण की अनुज्ञप्ति अवधि 26 फरवरी 2020 से 25 फरवरी 2030 तक 10 वर्ष के लिए स्वीकृत की गई थी।

जारी आदेश में उल्लेखित है कि अनुज्ञप्ति क्षेत्र में छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 के नियम 14 में उल्लिखित भंडारण शर्तों का उल्लंघन, अनुज्ञप्ति अनुबंध विलेख में निहित उपबंधों/कंडिकाओं का उल्लंघन तथा अन्य अनियमितताएं पाई गई हैं। छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 के नियम 15 के प्रावधानों के तहत ग्राम कन्हाईबंद स्थित उक्त भूमि पर मुख्य खनिज कोयला की 80,000 मीट्रिक टन अस्थायी भंडारण की स्वीकृत अनुज्ञप्ति को निरस्त करने की कार्रवाई की गई है।

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