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अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर कड़ी कार्रवाई: 1 चैन माउंटेन, 6 हाईवा जब्त, अवैध भंडारण के 2 प्रकरण दर्ज …

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जांजगीर-चांपा।कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में खनिज उडनदस्ता दल द्वारा जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उड़नदस्ता दल द्वारा आज जिले के विभिन्न स्थानो नवापारा, केवा, पीपरदा, पुछेली, खपरीडीह एवं बम्हनीडीह क्षेत्र में खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण करने वाले वाहनो, स्थानो का औचक निरीक्षण किया गया।

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  खनि अधिकारी अनिल कुमार साहू ने बताया कि ग्राम केवा से खनिज रेत के अवैध उत्खनन कार्य में संलिप्त 1 चौन माउण्टेन मशीन पाया गया, जिसे मौके पर सील कर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया। ग्राम पीपरदा में 6 हाईवा से खनिज रेत के अवैध परिवहन कार्य में संलिप्त पाये जाने पर मौके पर सील कर नोटिस चस्पा किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम पीपरदा में ही खनिज रेत के अवैध भण्डारण के 2 प्रकरण दर्ज किये गये जिसमें 1 प्रकरण शासकीय भूमि में खनिज रेत भण्डारण मात्रा लगभग 200 घ.मी. तथा दूसरे प्रकरण में खनिज रेत भण्डारण मात्रा लगभग 240 घ.मी. तेरस पिता समधीन निवासी पीपरदा द्वारा किया जाना पाया गया, उक्त दोनो अवैध भण्डारित खनिज रेत को जप्त कर ग्राम पंचायत की सुपुर्दगी में दिया गया है।

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   जिले के बम्हनीडीह क्षेत्रांतर्गत छ.ग. (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के तहत ग्राम अमोदी में मेसर्स आर बी कंस्ट्रक्शन के पक्ष स्वीकृत गौण खनिज रेत के अस्थाई भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियमो का बार-बार उल्लंघन तथा पाई गई अनियमितता का समाधान नहीं किये जाने एवं ग्राम बम्हनीडीह में मेसर्स बाबा सिद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन के पक्ष में स्वीकृत खनिज रेत के अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनियमितता किया जाना/भण्डारण नियमो का उल्लंघन तथा कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने कारण उक्त स्वीकृत दोनो अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्ति को निरस्त किया गया है।

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कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर प्रभावी नियंतत्रण हेतु जिला स्तरीय उडनदस्ता दल द्वारा लगातार जांच कर कार्यवाही की जा रही है। खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन,भण्डारण करने वालो के विरूद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही नियमानुसार उपरोक्त वाहनों के वाहन चालको के ड्राइविंग लाईसेंस निरस्त करने संबंधी कड़ी कार्यवाही की जावेगी। भविष्य में इन वाहनों द्वारा पुनः अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण में संलिप्त पाए जाने पर नियमानुसार न्यायालय में परिवाद दायर कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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