



जांजगीर-चांपा। थाना बलौदा क्षेत्र के छाता जंगल में जंगली सूअर के शिकार के लिए अवैध रूप से बिजली करंट प्रवाहित करने के दौरान हुए हादसे में एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 106(1), 3(5) BNS एवं 135 विद्युत अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।


पुलिस के अनुसार 19 फरवरी 2026 की रात करीब 8 बजे ग्राम लेवई निवासी विरेन्द्र बंजारे, रामसिंह उर्फ नानदाउ, अक्षय बंजारे, मुकेश खुटे और अनिल लहरे छाता जंगल (खिसोरा के पास) में जंगली जानवरों के शिकार की नीयत से खुले जी.आई. तार जंगल में फैला रहे थे। करंट प्रवाहित करने के लिए अनिल लहरे 11 के.व्ही. विद्युत खंभे पर चढ़ा और लकड़ी के डंडे की सहायता से तार जोड़ने लगा। इसी दौरान उसे करंट लगा और वह नीचे गिर पड़ा।।घटना की जानकारी मिलने पर अनिल लहरे के भाई को बुलाया गया और घायल को शासकीय अस्पताल बलौदा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जांच में सामने आया कि आरोपियों ने यह जानते हुए भी कि करंट प्रवाहित है, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अपने साथी अनिल लहरे को खंभे पर चढ़ाया, जिससे उसकी करंट लगने से गिरकर मौत हो गई। इस पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 81/2026 कायम कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने आरोपियों विरेन्द्र कुमार बंजारे (30), रामसिंह उर्फ नानदाउ (55), अक्षय बंजारे (31) और मुकेश खुटे (36) को उनके निवास से हिरासत में लेकर पूछताछ की। जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तारी कर सभी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।


इस कार्रवाई में निरीक्षक मनोहर सिन्हा, प्र.आर. गजाधर पाटनवार, आरक्षक रज्जू टंडन, रोहित साहू, राघवेन्द्र सिंह और डोल सिंह की सराहनीय भूमिका रही।








