


जांजगीर-चांपा। जिले के पामगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मेकरी के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक- 3 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पदोन्नति एवं नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना पामगढ़ रवि कुमार शर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजी है।


जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती अनिता अग्रवाल ने बताया कि जनदर्शन के माध्यम से प्राप्त शिकायत में पदोन्नति संबंधी अनियमितता उजागर हुई। शिकायत के अनुसार श्रीमती कमला दिवाकर, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण है, जन्मतिथि के आधार पर 44 वर्ष से अधिक आयु होने के कारण अपात्र पाई गईं। वहीं सुश्री मंजू कुमारी यादव की शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होने के बावजूद नियम क्रमांक 2.1.6 के तहत मान्य करते हुए उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र मेकरी- 3 में रिक्त पद पर कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया। इस संबंध में परियोजना अधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक 1069 दिनांक 23 जनवरी 2026 को जारी किया गया था।

हालांकि, छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के नियुक्ति निर्देशों की कंडिका क्रमांक 2.1.4 में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाली एवं सभी अर्हताएं रखने वाली पात्र सहायिका उपलब्ध हो, तो उनमें से अधिक अनुभव रखने वाली सहायिका को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रावधान की अनदेखी किए जाने को लेकर विभागीय स्तर पर गंभीर आपत्ति दर्ज की गई।
मामले में परियोजना अधिकारी पामगढ़ से कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके पश्चात पुनः कारण बताओ सूचना जारी की गई, बावजूद इसके आज दिनांक तक कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। इसे शासकीय आदेशों की अवहेलना, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी तथा शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता माना गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने परियोजना अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है। यह मामला अब विभागीय स्तर पर कार्रवाई की ओर बढ़ गया।





