बिलासपुर हाइवे में लूटपाट करने वाले 2 आरोपी पकड़ाए,1 नाबालिग आरोपी फरार,दोनों आरोपी चांपा थाना क्षेत्र …
जांजगीर-चांपा। बिलासपुर हाईवे में मोटरसाइकिल से प्रार्थी का पीछा कर लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने उक्त आरोपियों के कब्जे से लूट किए हुए मोबाइल, मोटरसाइकिल एवं नगदी रकम से खरीदे गए सामान को बरामद कर लिया है। मामले में आरोपी सूरज कुमार बरेठ (20) पिता भरत लाल बरेठ निवासी अमरैयापारा कोसमंदा एवं भानु साहू (21) पिता गंगाधर साहू निवासी अमरैयापारा कोसमंदा के विरूद्ध धारा 365, 394, 34 भादवि के तहत कार्यवाही की है। वहीं इस मामले में संलिप्त एक नाबालिग आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है।
पुलिस ने बताया कि 15 मई 2024 को प्रार्थी ने थाना चांपा पहुंच कर सूचना दी कि 15 मई 2024 को वह विवाह कार्यक्रम में शामिल होने अपनी मोटरसाइकिल सीजी 10, बीएम 9244 से सकरी बिलासपुर से तमनार (रायगढ़) जा रहा था। करीब 5.50 बजे रसेड़ा चौक के पास पहुंचा था, वहां से तीन अज्ञात व्यक्ति इसका पीछा कर अर्जुनी ओवरब्रिज के पास रूकवा कर इसके साथ एक व्यक्ति बैठ गया, जो नुकीली वस्तु से डराकर कोसमंदा (चांपा) के पास एक सुनसान जगह में ले गया, जहाँ प्रार्थी के साथ मारपीट कर उसके चांदी की चैन कीमती 1000 रुपये, बैग में रखा सोने का झुमका, दो नग फुल्ली एवं मंगल सूत्र कीमती 36000 रूपये, नगदी रकम 700, जेब में रखी मोबाईल एवं मोटरसाइकिल को लूट कर ले गए। प्रार्थी की सूचना पर थाना चांपा स्टॉफ द्वारा घटना स्थल का मुआयना करने पर पाया गया कि घटना थाना अकलतरा क्षेत्र अंतर्गत होने से प्रार्थी को थाना अकलतरा भेजा गया। जहां प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 365, 394, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक अनिल कुर्रे के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया।
रिपोर्ट के आधार पर चांपा-बिलासपुर हाईवे एवं कोसमंदा (चांपा) के आसपास लगे सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर पता साजी की जा रही थी। इसी दौरान तकनीकी जानकारी एवं मुखबीर सूचना के आधार पर सूरज बरेठ निवासी कोसमंदा को तलब कर पूछताछ करने पर उसने घटना करना स्वीकार किया। प्रकरण में आरोपियों की निशानदेही पर आरोपी सूरज बरेठ से लूट किये रकम से खरीदे गये कपड़े व मोबाईल को जप्त किया गया। प्रकरण के आरोपी भानू साहू से लूट की रकम से खरीदे गये कपड़े, लूट की मोटरसाइकिल एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल को जप्त किया गया है। सम्पूर्ण विवेचना दौरान आरोपी सूरज कुमार बरेठ पिता भरत लाल बरेठ निवासी अमरैयापारा कोसमंदा एवं भानु साहू पिता गंगाधर साहू निवासी अमरैया पारा कोसमंदा का उक्त कृत्य अपराध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर 18 मई 2024 को न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण में संलिप्त फरार विधि से संघर्षरत बालक की पतासाजी की जा रही है।