

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए लागू हाफ बिल योजना में बड़ा बदलाव करते हुए मासिक छूट की सीमा को 400 यूनिट से घटाकर मात्र 100 यूनिट कर दिया है। यह संशोधन 1 अगस्त 2025 से लागू हो गया है, जिससे सीधे तौर पर 20 से 22 लाख उपभोक्ता प्रभावित होंगे।


अब तक जिन उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक के मासिक खपत पर 50% बिल में छूट मिलती थी, उन्हें अब यह लाभ केवल 100 यूनिट तक ही मिलेगा। योजना के तहत 31 लाख उपभोक्ता लाभ ले रहे थे, जिनमें से 70% उपभोक्ता यानी करीब 22 लाख लोग इस कटौती से प्रभावित होंगे।
सरकार का दावा है कि यह बदलाव केवल सामान्य और सक्षम उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा, जबकि कमजोर और गरीब वर्ग के 31 लाख लोगों को पूर्ववत लाभ मिलता रहेगा। इस योजना से सरकार पर सालाना 4,000 करोड़ रुपए का भार आता था।
- लाभ: 15 लाख उपभोक्ता, जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट तक है।
- नुकसान: 20 लाख उपभोक्ता, जिनकी खपत 100 से ऊपर जाती है, उन्हें अब पूरी खपत पर सामान्य दर से बिल देना होगा।
जनता में इस फैसले को लेकर नाराजगी देखी जा रही है, जबकि सरकार ने इसे मुफ्त बिजली की दिशा में एक और कदम बताया है। वहीं विपक्ष ने इसे जनविरोधी फैसला करार देते हुए आज से आंदोलन की चेतावनी दी है।यह बदलाव बिजली उपभोक्ताओं के मासिक बजट पर असर डाल सकता है, खासकर उन लोगों पर जो अब तक छूट का लाभ उठाते आ रहे थे।