

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ राज्य में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 04 नवम्बर 2025 से शुरू हो चुका है। निर्वाचकों को गणना प्रपत्रों का वितरण लगभग पूरा हो गया है और वर्तमान में गणना प्रपत्रों के संग्रहण व डिजिटाइजेशनका कार्य प्रगति पर है। मुख्य निवार्चन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे कृपया ध्यान दें कि मृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के संबंध में गणना प्रपत्र जमा करना, जो अब भारतीय नागरिक नहीं रहा है, या ऐसे निर्वाचक के मामले में जो जानता है कि उसका नाम निर्वाचक नामावली में एक से अधिक स्थानों पर मौजूद है और वह एक से अधिक स्थानों के संबंध में गणना प्रपत्र जमा करता है और इस प्रकार गणना प्रपत्र में एक ऐसी घोषणा करता है जो गलत है या जिसके बारे में वह जानता है या मानता है कि वह सत्य नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय है।






