छत्तीसगढ़जांजगीर चांपा

18 माह लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट का पीड़िता के पक्ष में निर्णय, दुष्कर्म के आरोपी वासू शर्मा को हफ्ते भर के भीतर सरेंडर करने का फैसला…

जांजगीर-चांपा। दुष्कर्म के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लंबे इंतजार के बाद पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी वासू शर्मा की जमानत अपील को खारिज करते हुए हफ्ते भर के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा है। साथ ही पूर्व की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। ऐसे में आरोपी वासू शर्मा जल्द ही सलाखों के पीछे होने की मांग पीड़िता ने की है।

WhatsApp Image 2025 10 13 at 10.02.11 Console CorptechWhatsApp Image 2025 10 30 at 13.20.49 Console Corptech

गौरतलब है कि करीब दो साल पहले नैला जांजगीर के वासू शर्मा के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म का अपराध दर्ज किया था। इधर, थाने में दुष्कर्म का जुर्म दर्ज होने के बाद आरोपी वासू शर्मा लगातार फरार था। फरारी काटते हुए उसने हाईकोर्ट बिलासपुर में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसकी जानकारी होने पर पीड़िता ने इस पर आपत्ति जताई। आखिरकार हाईकोर्ट ने पीड़िता के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। तब आरोपी वासू शर्मा ने ंअपने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इसके बाद आरोपी को जमानत मिल गई थी। लेकिन पीड़ित ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की। 18 माह के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दुष्कर्म के आरोपी वासू शर्मा की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए हफ्ते भर के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा है। साथ ही पूर्व की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। ऐसे में आरोपी वासू शर्मा जल्द ही सलाखों के पीछे होने की मांग पीड़िता ने की है।

WhatsApp Image 2026 01 02 at 18.12.34 1 Console Corptech

सप्ताह भर में गिरफ्तारी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि यदि आरोपी वासू शर्मा आज से एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करता है और नियमित जांच के लिए आवेदन करता है तो ट्रायल कोर्ट द्वारा उसकी योग्यता के आधार पर उसकी जांच शीघ्रता से की जा सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण से संबंधित लंबित आवेदनों को निस्तारण किया जाता है।

Related Articles