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अवैध रेत उत्खनन व परिवहन पर जिला टास्क फोर्स जांजगीर-चांपा की बड़ी कार्रवाई …

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🔴 कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिलेभर में एक साथ ताबड़तोड़ अभियान कुल 31 वाहन जब्त: 25 ट्रैक्टर,2 हाइवा,4 जेसीबी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप अवैध रेत उत्खनन व परिवहन पर “जीरो टॉलरेंस” की नीति — जिला टास्क फोर्स की कार्रवाई

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जांजगीर-चांपा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर “जीरो टॉलरेंस” की नीति के तहत जांजगीर-चांपा जिले में जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर जन्मेजय महोबे एवं पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय के निर्देशन में गठित जिला टास्क फोर्स की टीमों ने जिले के विभिन्न स्थानों पर एक साथ ताबड़तोड़ अभियान चलाते हुए ट्रैक्टर, हाइवा एवं जेसीबी मशीनों को जब्त किया है।

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कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में खनिज संसाधनों के संरक्षण हेतु ऐसी सख्त कार्रवाइयाँ आगे भी निरंतर जारी रहेंगी।

जिला खनि अधिकारी अनिल कुमार साहू ने बताया कि दिनांक 25 एवं 26 अक्टूबर को खनिज विभाग के साथ राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों — बम्हनीडीह, खपरीडीह, चांपा, देवराहा, जांजगीर, केराकछार, पंतोरा क्षेत्र में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोकथाम हेतु खनिज परिवहन करने वाले वाहनों एवं रेत घाट क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया।

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निरीक्षण के दौरान दिनांक 26 अक्टूबर को बम्हनीडीह क्षेत्र से खनिज रेत के अवैध उत्खनन कार्य में संलिप्त 01 जेसीबी तथा अवैध परिवहन करते 02 हाइवा (1. CG 04 QA 9799, 2. CG 11 N 2499) व 01 ट्रैक्टर को जप्त किया जाकर थाना बम्हनीडीह के सुरक्षार्थ रखा गया। इसके अतिरिक्त 01 जेसीबी (CG 11 BM 9529) नदी में खराब हो जाने के कारण स्थानीय नागरिक को सुपुर्द किया गया।
चांपा क्षेत्र से खनिज रेत के अवैध परिवहन करते 07 ट्रैक्टर (1. CG 11 BP 3066, 2. CG 13 AG 4475, 3. CG 11 BK 9206, 4. CG 05 AA 5082, 5. CG 13 UE 7762, 6. सोनालिका ट्रैक्टर एवं 01 अन्य) को जप्त कर पुलिस थाना चांपा के अभिरक्षा में रखा गया।
ग्राम देवराहा, हसदेव नदी क्षेत्र से मध्यरात्रि में अवैध उत्खनन में प्रयुक्त 01 जेसीबी (CG 11 BN 7084) तथा 02 ट्रैक्टर (1. CG 11 AB 2459, 2. CG 11 AU 9714) को वाहन चालक मौके से फरार होने के कारण लावारिस हालत में जप्त कर सील किया गया, जिसे दिनांक 26 अक्टूबर को थाना जांजगीर-चांपा के सुरक्षार्थ रखा गया।
इसके अतिरिक्त 25 अक्टूबर को खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा बम्हनीडीह-खपरीडीह क्षेत्र से अवैध परिवहन करते 06 ट्रैक्टर तथा केराकछार हसदेव नदी क्षेत्र से 06 ट्रैक्टर जप्त कर जिला कलेक्टर परिसर जांजगीर एवं पंतोरा थाना के सुरक्षार्थ रखा गया।
शिवरीनारायण क्षेत्र से रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन कार्य में संलिप्त 01 जेसीबी (CG 22 W 7241) तथा 03 ट्रैक्टर को लावारिस हालत में पुलिस अमला शिवरीनारायण के सहयोग से जप्त कर थाना शिवरीनारायण में सुरक्षार्थ रखा गया।
उपरोक्त प्रकरणों में अवैध उत्खननकर्ताओं/परिवहनकर्ताओं/भंडारणकर्ताओं के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23(ख) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला परिवहन अधिकारी, जांजगीर-चांपा को उपरोक्त वाहनों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने संबंधी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।साथ ही भविष्य में पुनरावृत्ति पाए जाने पर माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद दायर कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित प्राप्त शिकायतों की नियमित जांच जिला टास्क फोर्स द्वारा निरंतर की जा रही है।

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