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छत्तीसगढ़ में नवीन गाइडलाइन दर तथा उपबंध लागू …

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जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ राज्य में अचल (स्थावर) संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम 2000 प्रचलित था, उक्त प्रक्रियाओं को सरलीकरण करते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 लागू किया गया है।

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जिला पंजीयक चित्रसेन पटेल ने बताया कि कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छ०ग० रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के प्रावधानों के तहत् उप जिला/जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त, स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित गाइडलाइन दर वर्ष 2025-26 को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छ०ग० रायपुर द्वारा अनुमोदित किया जाकर 20 नवम्बर 2025 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। उन्होंने बताया कि विगत 7-8 वर्षों से गाइडलाइन दरों में वृद्धि नहीं किये जाने के कारण, संपत्तियों के वास्तविक मूल्य एवं गाइडलाइन दर असंतुलित हो गया था। जिसे संतुलित करने हेतु वार्डों के परिसीमन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित ग्राम, मुख्यमार्ग, अन्यमार्ग आदि को दृष्टि से मुख्य मार्ग, अन्य मार्ग तथा एक समान क्षेत्रों का समूहीकरण करते हुए दरों को रेशनलाईज किया गया है। जिससे कि किसानों को उनके भूमि का वास्तविक दर अनुसार मुआवजा मिल सके तथा आम जनता को वास्तविक मूल्य अनुसार हाउसिंग लोन की राशि मिल सके।

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जनहितैषी सुधार कर किया गया नई गाइडलाइन दरों को लागू – शहरी क्षेत्र हेतु  नगरीय निकाय क्षेत्रों के दरों में असमानता होने के कारण मुख्यमार्ग तथा अन्यमार्ग के आमने-सामने के दरों में समानता रखी गई है। पूर्व प्रचलित गाइडलाइन में नगरी निकायों के वार्डाे हेतु निर्धारित अनावश्यक कंडिकाओं को विलोपित कर, क्षेत्र अनुसार सुनियोजित ढंग से वाडाँ में कंडिकाओं का इस प्रकार समायोजित किया गया है, जिससे कि आम जनता भी अपने संपत्ति का बाजार मूल्य जान सके। स्वीकृत अभिविन्यास दर निर्धारण हेतु एचआईजी, एमआईजी एवं एलआईजी वर्गों में विभाजित कर, एक समान वर्ग के एक दर प्रस्तावित किया गया है।

नगर पालिका परिषद जांजगीर-नैला के वार्ड क्रमांक 8 के कंडिका 1 में चांपा रोड़ (लिंक रोड़) में मुख्यमार्ग का दर 26,000 रू. तथा वार्ड क्रमांक 17 के कंडिका 1 में चांपा रोड़, लिंक रोड़ से हसदेव मुख्य नहर तक, में मुख्यमार्ग का दर 22,800 रु. प्रति वर्ग मीटर दर निर्धारित था। जो कि पृथक-पृथक वार्ड में एक ही रोड़ के आमने-सामने स्थित था। जिसमें एक समान क्षेत्र के दरों में एकरूपता की दृष्टि से एक दर निर्धारित किया गया है। नगर पालिका परिषद चांपा अंतर्गत पूर्व प्रचलित गाइडलाइन में वार्ड क्रमांक 5 महादेव वार्ड में 02 कंडिकाएं थी, जिसमें मुख्यमार्ग के अंदर (20 मीटर पश्चात) का दर क्रमशः 12,480 रू. 7880रु. दर निर्धारित था। जिससे उक्त वार्ड में 20 मीटर पश्चात् स्थित संपत्ति का पंजीयन होने पर दर ओवरलैपिंग की स्थिति निर्मित होती थी तथा पक्षकार हमेशा 7880 रू. की दर को सही मानेगा, क्योंकि दोनों कंडिकाओं के रोड़ से अंदर होने से स्थिति सही हो जाती थीवर्तमान नई गाइडलाइन में वार्ड क्रमांक 5 महादेव वार्ड के 02 कंडिकाओं में 20 मीटर पश्चात् स्थित संपत्ति के लिए एक समान दर रखी गई है। जिससे दर ओवरलैपिंग की समस्या दूर हुई है। ठीक इसी प्रकार की समस्या वार्ड क्रमांक 06, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एवं 27 में था, जिसे वास्तविक स्थिति अनुसार कंडिकाओं को समायोजित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र हेतु – ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमार्ग तथा अन्य मार्ग में स्थित एक समान प्रकार भूमि के दरों में असमानता होने के कारण मुख्यमार्ग तथा अन्यमार्ग के आमने-सामने के दरों में समानता रखी गई है। ग्रामों का समूहीकरण कर समान महत्व वाले ग्रामों को वर्गीकृत किया जाकर, प्रत्येक समान वर्ग के ग्रामों के लिए एक समान दर निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। तथा ग्रामों से होकर गुजरने वाली सड़कों के दोनों ओर स्थित ग्रामों के दर में समानता रखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्गमीटर दर को समाप्त कर, प्रत्येक ग्राम में केवल स्वीकृत अभिविन्यास हेतु पृथक से प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित की गई है। किसानों एवं आम जनता को उनके संपत्ति (भूमि) के वास्तविक मूल्य अनुसार लाभ प्राप्त हो, बाजार मूल्य दरों को संतुलित करने हेतु तथा नई गाइडलाइन दर में जनहितैषी युक्तियुक्त करण/संशोधन कर, लागू की गई है। जो कि किसानों तथा आम जनता के हितकर साबित होगी।

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