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चांपा गैंगरेप कांड: गैंगरेप मामले में न्याय की जीत, चारों दोषियों को 20-20 साल की सजा …

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जांजगीर-चांपा। जिले में घटित एक जघन्य सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस की सशक्त विवेचना और त्वरित कार्रवाई के चलते पीड़िता को न्याय मिला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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घटना का संक्षिप्त विवरण -दिनांक 18 मई 2025 को चांपा थाना क्षेत्र में चार आरोपियों द्वारा एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी पीड़िता के पूर्व परिचित थे और घटना के दिन उसके घर भोजन करने के बाद, पिता के सो जाने पर युवती को जबरन दूसरे कमरे में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म कर फरार हो गए। पीड़िता की मां की शिकायत पर थाना चांपा में मामला दर्ज किया गया।


पुलिस की त्वरित व वैज्ञानिक विवेचना – विवेचना के दौरान फोरेंसिक विशेषज्ञों से घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच, आरोपियों के मोबाइल टावर लोकेशन साइबर सेल से प्राप्त कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गए, जिससे आरोपियों की घटना स्थल पर मौजूदगी प्रमाणित हुई।घटना के बाद सभी आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, जिन्हें थाना चांपा पुलिस की विशेष टीम ने करतला क्षेत्र के घने जंगलों से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। बाद में चारों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की गई।

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*निरीक्षक जय प्रकाश गुप्ता*

सजा से बढ़ा विश्वास – फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सभी चार आरोपियों को कठोर सजा सुनाए जाने से पीड़िता, उसके परिजनों तथा आम जनता में पुलिस एवं न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।

इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक जय प्रकाश गुप्ता (तत्कालीन थाना प्रभारी चांपा), सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार पांडेय, प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार टंडन, आरक्षक भूपेंद्र गोस्वामी, माखन साहू, अर्जुन यादव एवं हजारी लाल मेरसा का विशेष योगदान रहा।

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