छत्तीसगढ़जांजगीर चांपा

बिर्रा थाना प्रभारी और वहां के आरक्षक पर ५० हजार रुपए रिश्वत लेने का गंभीर आरोप, एसपी कार्यालय तक पहुंची मामले की शिकायत …

जांजगीर चांपा। करनौद गांव के निवासी बिजली विभाग के आपरेटर राहुल साहू ने बिर्रा थाना प्रभारी और यहीं के एक आरक्षक पर ५० हजार रुपए रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही उससे मारपीट व रुपए लेने के बाद भी १५१ की कार्रवाई करने की शिकायत एसपी कार्यालय जांजगीर से की गई है। वहीं दूसरी ओर, बिर्रा थाना प्रभारी ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए राहुल साहू को सटोरिया बताया। साथ ही मारपीट के आरोप को निराधार बताते हुए इसे आरक्षक के साथ आपसी रंजिश का नतीजा बताया।

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राहुल साहू ने एसपी कार्यालय जांजगीर में की अपनी शिकायत में कहा है कि बीते १४ मार्च को दोपहर लगभग दो बजे वह सब स्टेशन करनौद में ड्यूटी कर रहा था। तभी थाना बिर्रा से आरक्षक राजेश कौशिक और थाना प्रभारी वहां आए और उस पर सट्टा खिलाने का आरोप लगाते हुए उसकी तलाशी ली गई। शिकायत में कहा गया है कि तलाशी के दौरान उसके जेब में लगभग दस हजार रुपए राशन के लिए था, जिसे आरक्षक द्वारा जेब से निकाला गया। राहुल साहू ने शिकायत में कहा है कि उसके जेब से रुपए निकालने के बाद वहा मौजूद थाना प्रभारी को दे दिया गया। फिर राहुल साहू को पुलिस गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर बिर्रा थाना ले जाया। शिकायत में उसने आरोप लगाया है कि उसे थाना ले जाने के बाद उससे उसके मोबाइल के संबंध में पूछताछ की गई, तब उसने मोबाइल तालदेवरी और करनौद के बीच कहीं गुम होने की बात बताई। ऐसे में राहुल साहू के बताए अनुसार थाना प्रभारी द्वारा पुलिस भेजकर उसकी मां की मोबाइल ( पोको सी ३ सिम नंबर ९७१३११२६५० को जबरदस्ती छीन कर थाना लाया गया। इसके बाद मोबाइल को जब्त किया गया। शिकायत में उसने कहा है कि इतना ही नहीं, आरक्षक पर मारपीट कर उसने मारपीट का आरोप लगाते हुए उससे सट्टा खिलाने की बात कबूल करने दबाव बनाया गया। राहुल के इंकार करने पर जेल भेजने की धमकी दी गई। शिकायत में राहुल का आरोप है कि उससे एक लाख रुपए देकर मामला रफा-दफा करने की पेशकश की और रुपए नहीं देने पर जेल भेजने की धमकी दी गई। राहुल का कहना है कि जेल जाने के डर से उसने अपने मामा को फोन कर ५० हजार रुपए मंगाया और थाना प्रभारी को दिया। उसका आरोप है कि इसके बाद भी उससे शेष राशि की मांग की गई और रुपए नहीं दे पाने की स्थिति में उसके खिलाफ एक सप्ताह बाद दिनांक २० मार्च को धारा १५१ के तहत कार्रवाई की गई। राहुल साहू ने इस पूरे मामले में एसपी के नाम शिकायत करते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई है।

रिश्वत लेने का आरोप निराधार
इधर इस पूरे मामले में बिर्रा थाना प्रभारी अवनीश श्रीवास का कहना है कि राहुल साहू सटोरिया है। सट्टा खिलाने के मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसके साथ मारपीट और रुपए लेने का आरोप पूरी तरह निराधार है। राहुल साहू का आरक्षक के साथ पुरानी रंजिश है। इसी के आधार पर उसने एसपी कार्यालय में शिकायत की है। मामले में जांच के बाद सच क्या है, सबके सामने आ जाएगा।

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