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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अनियमितता : राज्यपाल ने कुलपति को हटाया …

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जांजगीर-चांपा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पाटन सांकरा के महात्मागांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.रामशंकर कुरील को हटा दिया है। उन पर असिस्टेंट प्रोफेसरोंकी भर्ती में आअनियमितता बरतने का आरोप साबित हुआ है।उनके स्थान पर रायपुर संभाग के कमिश्नर डॉ. संजय अलंगको इंचार्ज कुलपति बनाया गया है।

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डॉ. अलंग ने शुक्रवार को चार्ज भी ले लिया है। महात्मा गांधीविश्वविद्यालय में लगभग तीन दर्जन सहायक प्राध्यापकों कीभर्ती की गई थी। इसके परिणाम आने के बाद बवाल मचगया था। छात्र भी हड़ताल पर चले गए थे। उम्मीदवारों ने डॉ.कुरील पर अरोप लगाया था कि उन्होंने यूजीसी के नियमों केखिलाफ जाकर भर्ती की है।आंदोलन के बाद भी चयन सूची रद्द न होने पर छात्रों वउम्मीदवारों ने इसकी लिखित में शिकायत कुलाधिपतिहरिचंदन से की। राज्यपाल ने तीन कुलपतियों की जांचकमेटी बनाई। कमेटी के अध्यक्ष इंदिरा गांधी विश्वविद्यालयके कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल थे। कमेटी के सदस्य कुशाभाऊठाकरे पत्रकारिता विवि के कुलपति बल्देव भाई शर्मा औरओपन विवि बिलासपुर के कुलपति डॉ. वंश गोपाल सिंह थे।कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को लगभग दो महीने पहलेसौपी थी।अब क्या होगा विवि का नया कुलपति नियुक्त करने केलिए चयन प्रक्रिया नए सिरे से प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसकीअधिसूचना जारी होगी। आवेदन मंगवाए जाएंगे। स्क्रीनिंगकमेटी का गठन होगा। कमेटी तीन से पांच नामों का पैनलबनाकर इनमें से किसी एक को कुलपति बनाने की अनुशंसाकरेगी। इस पर राज्य सरकार की सहमति से राज्यपालफैसला करेंगे। सामान्यतया राज्यपाल खुद ही निर्णय ले लेते

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कुलपति चयन अधिकार का विधेयक अटका – इथर, राजभवन में कुलपति को नियुक्त करने व हटाने सेसंबंधित विधेयक बरसों से लंबित है। राज्य सरकार चाहती है।यह अधिकार उसके पास रहे। इसके साथ इंदिरा गांधी कृषिविवि और महात्मा गांधी विवि में धारा 52 को लेकर विधेयकराजभवन में लंबित है। प्रदेश के सभी कुलपतियों की आयुसीमा व भर्ती के समान नियम (एकरूपता) को लेकर भीविधेयक लंबित है।अब क्या होगा विवि का नया कुलपति नियुक्त करने केलिए चयन प्रक्रिया नए सिरे से प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसकीअधिसूचना जारी होगी। आवेदन मंगवाए जाएंगे। स्क्रीनिंगकमेटी का गठन होगा। कमेटी तीन से पांच नामों का पैनलबनाकर इनमें से किसी एक को कुलपति बनाने की अनुशंसाकरेगी। इस पर राज्य सरकार की सहमति से राज्यपाल फैसला करेंगे। सामान्यतया राज्यपाल खुद ही निर्णय ले लेते

कुलपति चयन अधिकार का विधेयक अटका – इधर, राजभवन में कुलपति को नियुक्त करने व हटाने सेसंबंधित विधेयक बरसों से लंबित है। राज्य सरकार चाहती है।यह अधिकार उसके पास रहे। इसके साथ इंदिरा गांधी कृषिविवि और महात्मा गांधी विवि में धारा 52 को लेकर विधेयकराजभवन में लंबित है। प्रदेश के सभी कुलपतियों की आयुसीमा व भर्ती के समान नियम (एकरूपता) को लेकर भीविधेयक लंबित है।

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