



जांजगीर-चांपा। श्रम विभाग में दिव्यांग सहायता योजना में हुई गड़बड़ी मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामले में प्रथम दृष्टया मृतका के पति अशोक पटेल पिता धनीराम तथा रोहित पटेल सचिव ग्राम पंचायत बिर्रा के विरूध्द बीएनएस की धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किया गया था। प्रथम दृष्टया पुलिस ने कूट रचना में सहयोग करने वाले आरोपी पति को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है।


पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय से मिली जानकारी के अनुसार थाना बिर्रा में श्रम पदाधिकारी जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा द्वारा लिखित आवेदन पेश करने पर शिकायतकर्ता उपाध्यक्ष जिला पंचायत जिला पंचायत गगन जयपुरिया द्वारा 2 मार्च को पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय में लिखित शिकायत की गई थी कि स्व. सुमन बाई पटेल पति अशोक पटेल निवासी बिर्रा के नाम पर फर्जी पंजीयन कराकर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का अनुचित लाभ प्राप्त किए जाने के प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना बिर्रा में जांच जारी की गई। साथ ही अतिरिक्त कलेक्टर जांजगीर चांपा के नेतृत्व में जांच के आधार पर प्राप्त प्रतिवेदन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन के कथन एवं मृत्यु पंजी साक्ष्य कथन एवं दस्तावेज के आधार पर मृत्यु 2 जून 2025 को होना संदेहास्पद होना पाया गया। थाना बिर्रा में नामजद अशोक पटेल एवं ग्राम सचिव रोहित पटेल के विरूद्ध धारा 318 4,3, 5 बीएनएस में अपराध पजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। गुरुवार को पुलिस ने मृतिका के पति अशोक पटेल पिता धनीराम को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। अब बिर्रा पुलिस को दूसरा फरार आरोपी रोहित पटेल सचिव ग्राम पंचायत बिर्रा की तलाश है।










