


जांजगीर-चांपा। ग्राम लछनपुर वार्ड क्रमांक 13 स्थित विवादित भूमि खसरा नंबर 1131/1 पर न्यायालयीन आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में तत्काल प्रभाव से विवादित स्थल को सील कर दिया गया है। यह प्रकरण वर्तमान में आयुक्त, बिलासपुर संभाग न्यायालय में विचाराधीन है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार न्यायालय जांजगीर द्वारा पूर्व में उक्त भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का स्पष्ट आदेश जारी किया गया था। आदेश क्रमांक 102/ना.तह./वा-1/2026 दिनांक 03 फरवरी 2026 के तहत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण, उत्खनन, भंडारण अथवा अन्य हस्तक्षेप पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद संबंधित पक्ष द्वारा गतिविधियां जारी रखे जाने की शिकायत सामने आई, जिसे न्यायालयीन आदेश की खुली अवहेलना माना गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विवादित स्थल को सील कर दिया। यह कार्रवाई तहसीलदार राजकुमार मरावी, नायब तहसीलदार श्रीजल साहू एवं पटवारी मोहन कुमार कौशिक की उपस्थिति में संपन्न कराई गई। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना से दो पुलिस सिपाहियों की भी तैनाती की गई थी।


राजस्व विभाग के अनुसार मोहन कुमार अग्रवाल द्वारा उक्त विवादित भूमि को बोरा भंडारण एवं उठाव कार्य के लिए किराए पर दिया गया था, जहां बोरों का भंडारण और परिवहन किया जा रहा था। इसे न्यायालयीन स्थगन आदेश एवं राजस्व नियमों का उल्लंघन मानते हुए गैरकानूनी गतिविधि की श्रेणी में रखा गया और स्थल को सील किया गया।
राजस्व अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्यायालयीन आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। विवादित भूमि की स्थिति यथावत बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा सतत निगरानी की जाएगी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि भूमि विवाद को लेकर क्षेत्र में लंबे समय से तनाव बना हुआ था। ऐसे में प्रशासन की यह कार्रवाई न्यायालयीन आदेशों की गरिमा बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।






