शराब पीकर वाहन चलाने पर अनोखी सजा, यातायात पुलिस के साथ जागरूकता फैलाता नजर आया युवक …




जांजगीर-चांपा। शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में दोषी पाए गए एक युवक को न्यायालय द्वारा दी गई अनोखी सजा अब समाज के लिए सीख बनती नजर आ रही है। न्यायालय के आदेश के पालन में उक्त युवक यातायात पुलिस के साथ सड़क पर उतरकर आम लोगों को नशे में वाहन न चलाने का संदेश दे रहा है। पुतपुरा तिराहा सहित जिले के विभिन्न चौक-चौराहों पर युवक को यातायात पुलिस के साथ ड्यूटी करते हुए देखा गया।


प्रकरण क्रमांक 1120/2026 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर प्रवीण मिश्रा की अदालत ने मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत दोषी पाए गए अभियुक्त को 15 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 15 दिनों की सामुदायिक सेवा का दंड सुनाया है। न्यायालय के निर्देशानुसार अभियुक्त को 23 मई 2026 से प्रतिदिन जिले के प्रमुख चौक-चौराहों पर आम नागरिकों को शराब का सेवन न करने और शराब पीकर वाहन न चलाने के प्रति जागरूक करना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अभियुक्त को प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक सेवा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इस दौरान उसकी उपस्थिति की नियमित पंजिका संधारित की जाएगी और सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात यातायात विभाग द्वारा न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

यातायात पुलिस ने भी आम नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शराब पीकर वाहन न चलाएं। न्यायालय की यह सजा न केवल दंडात्मक है, बल्कि समाज में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने का एक सशक्त संदेश भी दे रही।




