श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को जिले में शुष्क दिवस, सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद …


जांजगीर-चांपा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जिला प्रशासन ने 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे (आईएएस) ने छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेश के तहत जिले की सभी मदिरा दुकानों एवं संबंधित लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार 4 सितंबर को जिले की देशी मदिरा सी.एस.-2, देशी मदिरा सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), विदेशी मदिरा एफ.एल.-1, विदेशी मदिरा एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), प्रीमियम शॉप, अहाता अनुज्ञप्ति सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-1 (ख-अहाता), एफ.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता) सहित मध भाण्डागार जांजगीर–चांपा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस की अवधि में जिले में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी लाइसेंसी प्रतिष्ठान में शराब की बिक्री अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शुष्क दिवस के दौरान अवैध रूप से शराब का विक्रय, परिवहन या भंडारण किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य स्तर पर भी जन्माष्टमी के दिन पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।



