🔴 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय अग्रवाल का फैसला…
जांजगीर-चांपा। अवैध महुआ शराब बेचने वाले आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 2 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार 30 सितंबर 2023 को मुखबिर से बड़ी मात्रा में शराब घर में रखकर बेचने की सूचना मिली। जिस पर रेड कार्रवाई करने पर आरोपी प्रकाश भारद्वाज के कब्जे से कुल 105 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब व 48 पाव प्लेन शराब बरामद किए थे। आरोपी के खिलाफ धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय अग्रवाल ने आरोपी प्रकाश भारद्वाज को 2 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी नंदकुमार पटेल ने पैरवी की।