
जांजगीर-चांपा। जिले के थाना जांजगीर अंतर्गत ग्राम बिरगहनी में रहने वाले शारदा प्रसाद श्रीवास नामक मकान मालिक पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी ने दीगर राज्य (पश्चिम बंगाल) से आए चार व्यक्तियों को बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया एवं पुलिस को सूचना दिए अपने मकान में किराए पर रहने दिया था।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के निर्देश पर जिले में किरायेदारों की सत्यापन एवं निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना जांजगीर के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में सूचना संकलन किया गया, जिसमें यह बात सामने आई कि ग्राम बिरगहनी के एक मकान में गत 1 वर्ष से चार बाहरी व्यक्ति किरायेदार के रूप में रह रहे हैं।
इन चारों व्यक्तियों की पहचान इस प्रकार हुई:
- शेख जीयाउर इसलाम पिता शेख सत्तर अली, उम्र 56 वर्ष, निवासी मलदा, थाना भगवानपुर
- एस. के. महबूब आलम पिता एस. के. मोकसद, उम्र 53 वर्ष, निवासी नानकसरपुर, थाना भगवानपुर
- एस. के. तफरोज पिता एस. के. जाफर बली, उम्र 39 वर्ष, निवासी कुरलबर, थाना भगवानपुर
- एस. के. साहब पिता एस. के. भकवा, निवासी कोटबर्ग, थाना चंडीपुर
सभी निवासी – जिला पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल।
इन सभी व्यक्तियों का स्थानीय क्षेत्र में बर्तन व खिलौने बेचने का व्यवसाय है। जब पुलिस द्वारा उनसे एवं मकान मालिक से पूछताछ की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि न तो किसी प्रकार का किरायानामा तैयार किया गया था और न ही थाने में इनकी सूचना दी गई थी।
पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान मकान मालिक शारदा प्रसाद श्रीवास (32 वर्ष), निवासी बिरगहनी यह स्वीकार किया कि उसने बिना किसी दस्तावेज या थाने को सूचना दिए इन बाहरी व्यक्तियों को मकान किराए पर दे दिया था। इस लापरवाही को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अपराध मानते हुए अपराध दर्ज किया गया।इसके अतिरिक्त, चारों किरायेदारों पर पूर्व में ही बीएनएसएस की धारा 170/126, 135(3) के तहत कार्यवाही की जा चुकी है।
पुलिस का मानना है कि इस प्रकार की लापरवाही नगर की शांति व्यवस्था और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती है। असामाजिक तत्व एवं संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोग इस तरह बिना पहचान पत्र और पुलिस सूचना के स्थानीय क्षेत्रों में छिप जाते हैं, जिससे अपराध नियंत्रण में मुश्किलें आती हैं।
जिले के समस्त मकान मालिकों, नागरिकों, दुकान संचालकों व संस्थानों से अपील की जाती है कि यदि किसी बाहरी राज्य से कोई व्यक्ति आपके मकान में किराए से रह रहा है, कार्य कर रहा है, या घरेलू नौकर के रूप में कार्यरत है, तो उसका नाम, पता, पहचान पत्र व अन्य विवरण सहित थाना में तत्काल सूचना दें।