

जांजगीर-चांपा। लाईवलीहुड कालेज में उपस्थिति के संबंध में फिंगरप्रिंट क्लोन बनाकर अनुपस्थित छात्र-छात्राओं का बायोमैट्रिक मशीन में उपस्थिति दर्ज करते वीडियों के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ था। उक्त शिकायत के जांच हेतु जिला स्तरीय जांच दल का गठन उपरांत जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जांच में उक्त कृत्य की सत्यता प्रमाणित हुई तथा उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाये गये एवं आरोप प्रमाणित पाये गये। मयंक शुक्ला सहायक संचालक (संविदा) व श्रीमती रिचा अग्रवाल लेखापाल (संविदा) लाईवलीहुड कॉलेज के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होने तथा उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के विरूद्ध होने के कारण उनको एक माह का वेतन भुगतान करते हुए उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है।

