

जांजगीर–चांपा। 20 नवंबर की सुबह ग्राम जेवरा मार्ग पर तीन आरोपियों को 11 बैलों को मारते–पीटते पैदल हांकते हुए पकड़ा गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में तत्काल कार्रवाई करते हुए मुलमुला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बैलों के साथ आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे बैलों को गिधौरी क्षेत्र की ओर ले जा रहे थे, जहां से गौ तस्कर इन्हें खरीदकर बुचड़खानों में बेच देते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई में आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।बरामद 11 बैलों को सुरक्षार्थ स्थानीय गोठान में रखा गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मेलाराम यादव (27), बिरेंद्र उर्फ नरेन्द्र कुमार यादव (21) दोनों निवासी बोरसी, और मुकेश कुमार मनहर (24) निवासी खोरसी शामिल हैं।
कार्रवाई में उपनिरीक्षक पारस पटेल, सउनि फूलेश्वर सिदार, प्रमोद महार, प्र.आर. राजमणी द्विवेदी तथा आरक्षक मनभावन पटेल और हेमंत खरे का महत्वपूर्ण योगदान रहा।





