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कस्टम मिलिंग कार्य में लापरवाही बरतने वाले राईस मिलरो पर की गई कार्रवाई …

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जांजगीर-चांपा। कलेक्टर आकाश छिकारा ने राइस मिलो के सतत जॉच निर्देश दिए है। इसी क्रम में जिले के ग्राम तिलई स्थित राइसमिल मेसर्स मधु इंटरप्राइजेज एवं बैजनाथ फ़ूडप्रोडक्ट (राइसमिल) ग्राम कसौन्धी की जॉच एसडीएम अकलतरा, खाद्य एवं मार्कफेड की संयुक्त टीम द्वारा की गई।

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खाद्य अधिकारी कौशल साहू ने बताया कि निरीक्षण के दौरान राइसमिल मेसर्स मधु इंटरप्राइजेज मौके पर बंद पाई गई। जिसके संचालक को मौके पर बुलाया कर ताला खोलकर मिल की जॉच की गई। खाद्य अधिकारी ने बताया कि मिलर की यह जवाब दारी होती है कि मिल को चालू हालत में बनाए रखने की शर्त पर मिल को कस्टम मिलिंग हेतु अनुबंधित किया गया था। परन्तु मिलर द्वारा कस्टम मिलिंग कार्य में रूचि नहीं लेते हुए मिल परिसर बंद रखा गया था। राइस मिल में 726 बोरा कुल 290.40 क्वि धान कोई भी वैध दस्तावेज, स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने के कारण मौके पर जप्त किया गया। उन्होंने बताया कि छ0 ग0 कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिकाओं का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर प्रोपराइटर मधु अग्रवाल और संचालक राहुल अग्रवाल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है।

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इसी प्रकार बैजनाथ फ़ूडप्रोडक्ट (राइसमिल) ग्राम कसौन्धी का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मिल संचालक वीरेन्द्र सिंह द्वारा कस्टम मिलिंग कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है। जांच में अनियमितता पाए जाने के कारण बैजनाथ फ़ूडप्रोडक्ट (राइसमिल) ग्राम कसौन्धी में 60 क्विंटल धान की जप्ती की गई। कस्टम मिलिंग कार्य में लापरवाही बरतने वाले मिलरो के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की 3/7 के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम अकलतरा विक्रांत अंचल, खाद्य अधिकारी कौशल साहू, जिला विपणन अधिकारी  गजेन्द्र राठौर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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