अंत्यावसायी की चार दुकानों में खुल गई शराब भट्ठी, भालेराय मैदान चांपा से लगकर बनी है दस दुकानें…
जांजगीर-चांपा। चांपा शहर में भालेराय मैदान से लगी दस दुकानों में से चार दुकानों में शराब भट्ठी (प्रीमियम शॉप) का संचालन हो रहा है, जबकि दुकान नंबर 04 को किराए में देने की शिकायत है। हालांकि इस शिकायत में कितना दम है, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इन दुकानों में से सात दुकान अजा वर्ग के लिए तो वहीं तीन दुकान सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिए रियायती दर पर किराए में आवंटित हुआ है।
चांपा में राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर भालेराय मैदान से लगी सात दुकानों का निर्माण अंत्यावसायी विभाग के अंतर्गत हुआ है। वर्ष 2005 में समय पर प्रतिमाह किराया नहीं मिलने के कारण कई दुकानों को निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद राशि अदा करने पर उक्त दुकानों का पुनः आवंटन किया गया। इनमें से सात दुकानों का आवंटन अजा वर्ग के हितग्राहियों को हुआ है। वहीं तीन दुकानों का आवंटन सामान्य वर्ग के पात्र लोगों को हुआ है। प्रतिमाह 500 रुपए किराए में दुकान आवंटित करने के पीछे शासन की मंशा है कि पात्र व जरूरतमंद लोगों को रियायती दर पर व्यवसाय के लिए दुकान मुहैया हो सके। इनमें से दुकान नंबर 04 का आवंटन गणेश लहरे पिता बच्चूराम कोटाडबरी चांपा के नाम से हुआ है। लेकिन इस दुकान को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह दुकान किराए पर दे दिया गया है, जबकि नियम के तहत आवंटित दुकान को न तो किसी अन्य को किराए पर दिया जा सकता है, और न ही दुकान को किसी के पास बिक्री किया जा सकता है। हालांकि लोगों की इस शिकायत में कितना दम है, यह जांच का विषय है। इस मामले में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति को संज्ञान लेने की जरूरत है। इसी तरह दुकान नंबर 06, 07, 09 और 10 का आवंटन सामान्य व अजा वर्ग के हितग्राहियों को हुआ है, लेकिन अभी इन चारों दुकानों में शराब भट्ठी (प्रीमियम शॉप) का संचालन हो रहा है। बताया जा रहा प्रीमियम शॉप के लिए शराब भट्ठी (प्रीमियम शॉप) का आवंटन नियम के तहत किया गया है। जिन नियम, शर्तों के अधीन हितग्राहियों को दुकान आवंटित किया गया था। उसके कंडिका नंबर 10 में उल्लेख है कि आवंटित दुकान जरूरत पड़ने पर शासन शासकीय कार्य के लिए अधिग्रहण कर सकती है, जो हितग्राही को मान्य होगा।
कलेक्टर के आदेश से हुआ अधिग्रहण
इस संबंध में जिला अंत्यावसायी के कार्यपालन अधिकारी संदीप शुक्ला का कहना है कि शराब भट्ठी (प्रीमियम शॉप) के लिए चार दुकानों का अधिग्रहण जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर के आदेश से हुआ है। दुकान नंबर 04 को किराए पर दिए जाने की जानकारी नहीं है, और न ही इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है।
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