Uncategorized

नायब तहसीलदार पर दर्ज होगा 420 का मुकदमा, कोर्ट ने दिया आदेश,एक ही प्रकरण में दो फैसला देना पड़ा भारी …

download8229545833800084892 Console Corptech

रायगढ़। नायब तहसीलदार लीलाधर चंद्रा की मुश्किलें बढ़ गयी है। कोर्ट के आदेश के बाद जमीन के एक मामले में कापू के तत्कालीन नायब तहसीलदार के खिलाफ धारा 420 के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दरअसल लीलाधर चन्द्रा ने जमीन के एक मामले में पहले एक आदेश दिया था, बाद में उस आदेश को फाड़कर दूसरा आदेश जारी किया गया।

WhatsApp Image 2025 10 13 at 10.02.11 Console CorptechWhatsApp Image 2025 10 01 at 13.56.11 Console Corptech

इस दौरान लीलाधर चंद्रा का कापू से तमनार ट्रांसफर हो गया, लेकिन नायब तहसीलदार चन्द्रा तमनार से 15 मार्च 2023 को वापस कापू आकर दूसरा आदेश लिखवाया और उसे पारित कराया। एक पक्ष के वकील मनोज डनसेना ने पहला आदेश लिया था, बाद में दूसरा आदेश दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचाने वाला जारी कर दिया। कमाल की बात ये है कि पहला आदेश, दूसरे आदेश से बिल्कुल उलट था। जिसके बाद पहले पक्ष के वकील ने नायब तहसीलदार के खिलाफ प्रथम श्रेणी न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में क्रिमिनल परिवाद पेश किया।

WhatsApp Image 2025 10 01 at 21.40.40 Console Corptech

याचिका में चन्द्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस चलाने की मांग की गयी। सुनवाई के बाद प्रथम श्रेणी न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट की न्यायधीश ने चन्द्रा के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। उसे कापू थाने में भेज दिया है। प्रथम श्रेणी न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट (जेएमएमसी) एक ही प्रकरण में दो आदेश देने के मामले में उनके खिलाफ फैसला दिया है।

Related Articles