छत्तीसगढ़जांजगीर चांपा

लायसेंस धारी अपना शस्त्र, हथियार निकटतम थाने में तत्काल जमा करें – कलेक्टर …

जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है तथा जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला जांजगीर-चाम्पा के संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लायसेंस शुदा हथियार, शस्त्र लेकर चलने एवं लाने ले जाने (शस्त्र प्रदर्शन) हेतु निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है। त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 के दौरान कतिपय लायसेंस धारियों द्वारा लायसेंस शुदा हथियारों, शस्त्रों का विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 के दौरान स्वतंत्र शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने यह आदेश किया है कि जिले के संबंधित ग्रामीण क्षेत्र के लायसेंस धारी अपना शस्त्र, हथियार निकटतम थाने में तत्काल जमा करें। अतः अल्प समय में सूचना दिया जाना संभव नहीं होने के करण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 प्रक्रिया के अवसान तक प्रभावशील रहेगा।

WhatsApp Image 2025 10 13 at 10.02.11 Console Corptech WhatsApp Image 2025 10 30 at 13.20.49 Console Corptech

WhatsApp Image 2025 10 30 at 13.24.20 Console Corptech

Related Articles