
जांजगीर-चांपा। कलयुगी बेटे ने शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने पर अपनी मां की हत्याकर दी थी। सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामला बिर्रा थाना अंतर्गत गांव डभरा खुर्द का है।
अभियोजन के अनुसार 15 अक्टूबर 2023 को सूचक श्रवण पटेल अपने घर के पास था। थोड़ी दूर में मृतिका अवधमति का घर है। दोपहर 3.30बजे अवधमति बचाओ-बचाओ कहकर चिहल्ला रहीथी। आवाज सुनकर श्रवण पटेल दौड़ते हुए उसके घर गया तोअवधरमति घायल अवस्था में दरवाजे के सामने पड़ी हुई थी। तब वह नानी-नाली कहकर चिल्लाया, परंतु अवधमति कुछ नहीं अवधमति का बेटा अनिल पटेल को घर से रोड की ओर भागते हुए देखा।उसके बाद अवधमति के भतीजा पुरूषोत्तम पटेल को एवं गांव के रमेश पटेल को लेकर मृतिका के घर गया। मृतिका को हिला डुलाकर देखे उसकी मृत्यु हो गई थी। आरोपी अनिल शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति है,आए दिन अपनी मां अवधमति से मारपीट करते रहता था, शंका है किअनिल की हाथ मुक्का से मारपीट कर हत्या किया है। सूचना पर पुलिस ने थानी बिरा में आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्धकर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अपनी मां से शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने के कारण उसकी हत्या की गई है। उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जिस पर सत्रन्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने बिर्रा थाना अंतर्गत गांव डभरा खुर्द निवासी अनिल पिता स्वं. रामनाथ पटेल को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने पैरवी की।