
जांजगीर-चांपा। बलौदा थाना क्षेत्र में हुए चार हत्याओं के जघन्य मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी देशराज कश्यप को कोर्ट ने चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 31 जुलाई 2023 का है, जब देशराज ने अपनी पत्नी और तीन मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी।

लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर के अनुसार, देशराज कश्यप ने चरित्र शंका के चलते इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत की अदालत में हुई। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए देशराज को दोषी करार दिया और चार हत्याओं के लिए चार बार उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा, कोर्ट ने दोषी पर चार बार एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
घटना का विवरण– 31 जुलाई 2023 को बलौदा थाना क्षेत्र में देशराज कश्यप ने अपनी पत्नी और तीन बेटियों की हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पिछले दो सालों से इस मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आखिरकार, अदालत ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए देशराज को दोषी करार दिया और चार बार आजीवन कारावास की सजा दी।