छत्तीसगढ़जांजगीर चांपा

दोपहर 12 से 3 बजे तक पशुओं पर सामग्री रखकर अथवा सवारी हेतु उपयोग करना प्रतिबंधित …

जांजगीर-चांपा। जिला जांजगीर-चांपा में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत पशुओं पर सामग्री रखकर अथवा सवारी हेतु पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला पशु एवं क्रूरता निवारण समिति जिला जांजगीर-चांपा द्वारा जारी आदेशानुसार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे 3 बजे के बीच तापमान 37°सी (डिग्री सेल्सियस) से अधिक निरंतर बना रहता है। इस दौरान पशुओं पर रखकर या सवारी हेतु उपयोग करने से अथवा पशुओं को टांगा, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, डेंट गाड़ी, खच्चर, टट्टू गाड़ी एवं गधे पर वजन ढोने के उपयोग करने से पशु बीमार हो सकते है अथवा उनकी मृत्यु हो सकती है। अतः छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, रायपुर के पत्र के परिप्रेक्ष्य में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण परिवहन तथा कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के नियम 6(3) के अनुसार दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच ऐसे पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित किया जाता है।

WhatsApp Image 2025 10 13 at 10.02.11 Console CorptechWhatsApp Image 2025 10 01 at 13.56.11 Console Corptech

WhatsApp Image 2025 10 01 at 21.40.40 Console Corptech

Related Articles