

जांजगीर-चांपा। जिले में गौवंश तस्करी और लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले आदतन निगरानी बदमाश रमेश यादव पिता बुडगा यादव, उम्र 43 वर्ष, निवासी धरदेई (थाना शिवरीनारायण) के विरुद्ध पुलिस ने कड़ी कार्यवाही करते हुए जिला बदर की अनुशंसा का विस्तृत प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर को प्रेषित किया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कुल 06 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें चोरी, गौ तस्करी तथा जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आरोपी के विरुद्ध 02 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी पूर्व में की जा चुकी है।
साल 2017 से सक्रिय गौ तस्कर – रमेश यादव बीते कई वर्षों से जांजगीर-चांपा एवं सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिले के क्षेत्रों में गौवंश की अवैध तस्करी में सक्रिय रूप से सम्मिलित पाया गया है। पुलिस द्वारा बार–बार की गई कार्रवाई के बावजूद आरोपी के आपराधिक कृत्यों में कोई कमी नहीं आई है।
क्षेत्र में भय व असंतोष का माहौल– आरोपी की लगातार अवैध गतिविधियों से गौ-सेवकों में आक्रोश, आम नागरिकों में भय एवं क्षेत्र की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की स्थिति निर्मित हुई है। पुलिस का मानना है कि आरोपी का व्यवहार सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है।
जिला बदर कार्रवाई की अनुशंसा – पुलिस द्वारा तैयार प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि लगातार कार्यवाही के बावजूद आरोपी अपने अपराधों से बाज नहीं आ रहा है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत उसे जिला बदर किए जाने की कार्रवाई उचित एवं आवश्यक बताई गई है। पुलिस ने आरोपी की गतिविधियों को क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए उसे जिले से निष्कासित करने हेतु पूरा प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी को भेज दिया है। अब आगे की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी।





