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धान, चावल एवं वाहन जब्त, राइस मिलों पर बड़ी कार्रवाई …

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  जांजगीर-चांपा। जिले में चावल के अवैध परिवहन की सूचना पर कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशानुसार राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सघन जांच एवं छापेमार कार्रवाई की गई।

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जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू ने बताया कि 17 जनवरी को केरा स्थित राइस मिल से चावल के अवैध परिवहन की सूचना पर राछा चौक, नवागढ़ में ट्रक क्रमांक CG 11 BK 7802 को रोका गया। जांच के दौरान ट्रक में 580 बोरा चावल (कुल वजन 290 क्विंटल) भरा पाया गया, जिस पर विष्णु एग्रो मिलिंग इंडस्ट्रीज, सेमरा का टैग लगा हुआ था। चालक द्वारा परिवहन से संबंधित कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के उल्लंघन के कारण उक्त ट्रक (अनुमानित मूल्य 18 लाख रुपए) एवं उसमें भरे 290 क्विंटल चावल (अनुमानित मूल्य 8.70 लाख रुपए) को जब्त कर पुलिस थाना नवागढ़ की अभिरक्षा में सौंपा गया।

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   साथ ही 17 जनवरी को ही सेमरा स्थित विष्णु एग्रो मिलिंग इंडस्ट्रीज में जांच की गई। जांच में दस्तावेजों में अनियमितता एवं स्टॉक में गड़बड़ी पाए जाने पर मिल के प्रोपराइटर पंकज देवांगन के कब्जे से 92,607 बोरा धान (वजन 37,042.80 क्विंटल), अनुमानित मूल्य 8.51 करोड़ रुपए, जब्त किया गया।प्रकरण में केरा स्थित स्वस्तिक राइस मिल की संलिप्तता पाए जाने पर दिनांक 18 जनवरी 2026 को संयुक्त टीम द्वारा उक्त मिल की भी जांच की गई। जांच में घोषित स्टॉक की तुलना में 278 क्विंटल धान कम पाया गया तथा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इस पर मिल के पार्टनर अनुभव देवांगन के कब्जे से 62,325 बोरा धान (वजन 24,930 क्विंटल) अनुमानित मूल्य 5.73 करोड़ रुपए तथा 50 क्विंटल चावल अनुमानित मूल्य 1.50 लाख रुपए जब्त किया गया। उक्त प्रकरणों में संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

जिले में धान खरीदी का कार्य निरंतर जारी है। कलेक्टर श्री महोबे द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि धान-चावल उपार्जन, भंडारण एवं परिवहन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सतत् उड़नदस्ता टीम द्वारा लगातार छापेमार कार्यवाही की जा रही है।

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