



रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग ने एक अहम प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी रतन लाल डांगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह आदेश 26 मार्च 2026 को मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी किया गया।
आदेश के अनुसार, वर्ष 2003 बैच के अधिकारी रतन लाल डांगी पर पद की गरिमा के अनुरूप आचरण न करने, अनुशासनहीनता एवं नैतिकता के प्रतिकूल व्यवहार करने तथा अपने पद के प्रभाव का दुरुपयोग करने के आरोप हैं। विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि उनका एक कथित वीडियो इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिससे आमजन में पुलिस की छवि धूमिल हुई।
गृह विभाग ने इसे अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार बताया है। इसके आधार पर उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।



निलंबन अवधि के दौरान रतन लाल डांगी का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से, अपर सचिव गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी किया गया है।











