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मई से फार्मर आईडी अनिवार्य, बिना आईडी नहीं मिलेगा उर्वरक …

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जांजगीर-चांपा। जिले में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। अब 01 मई से उर्वरक खरीदने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। बिना फार्मर आईडी के किसान न तो उर्वरक खरीद सकेंगे और न ही आगामी खरीफ सीजन में धान विक्रय कर पाएंगे।

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कृषि विभाग के अनुसार जिले में कुल 1,23,061 किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत हैं, जिनमें से 96,679 किसानों ने फार्मर आईडी बनवा ली है, जबकि अभी भी 26,382 किसानों की आईडी बनना शेष है। ऐसे किसानों से जल्द से जल्द फार्मर आईडी बनवाने की अपील की गई है। किसान एग्री-स्टेक पोर्टल, अपने क्षेत्र के पटवारी, सेवा सहकारी समिति या नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। इसके लिए बी-1, ऋण पुस्तिका/पर्ची, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा। कृषि विभाग ने बताया कि 01 मई से ई-उर्वरक वितरण प्रणाली लागू की जा रही है, जिसके तहत भुइंया पोर्टल में दर्ज फसल रकबे के आधार पर और फार्मर आईडी नंबर देने के बाद ही उर्वरक उपलब्ध होगा। यदि किसान समय पर फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं, तो उन्हें उर्वरक खरीदी, धान विक्रय और पीएम किसान योजना की अगली किस्त प्राप्त करने में भी परेशानी हो सकती है।

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वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा मैदानी अमले के माध्यम से इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। किसानों से अपील की गई है कि वे किसी भी समस्या के लिए कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी या समिति प्रबंधक से संपर्क करें।

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