डिब्बा और जरीकेन में पेट्रोल-डीजल पर पूरी तरह रोक,केवल वाहनों में ही किया जाएगा पेट्रोल-डीजल का विक्रय – कलेक्टर…




जांजगीर-चांपा। जिले में पेट्रोल-डीजल की अवैध बिक्री और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर द्वारा सख्त आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत जिले में संचालित सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री डिब्बा, जरीकेन, बोतल अथवा किसी भी अन्य पात्र में नहीं की जाएगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पेट्रोल और डीजल का विक्रय केवल संबंधित वाहनों में ही किया जाए। किसी विशेष या आपात परिस्थिति में यदि ईंधन उपलब्ध कराना आवश्यक हो, तो वह भी सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।
कलेक्टर ने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



इस आदेश की प्रतिलिपि राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, सेल्स ऑफिसर/एरिया मैनेजर (रिटेल), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक तथा जिले के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को सूचना एवं पालनार्थ भेजी गई है।





