जांजगीर-चांपा। जिले के चांपा में पदस्थ एसडीम द्वारा महरा जाति को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने पारित विधेयक और राजपत्र में प्रकाशन के बाद छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय के जारी आदेश का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है। एसडीएम द्वारा गत 1 साल से महरा जाति को पर्यायवाची के रूप में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने संसद द्वारा पारित विधेयक सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश की स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। एसडीएम द्वारा लोकसेवा गारंटी अधिनियम का उल्लंघन करने का अरोप लगाया है। अधिनियम के तहत एसडीएम को एक माह के भीतर जाति प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदनों का निराकरण किया जाना है किन्तु एक साल पूरा होने के बाद भी एसडीएम द्वारा आवेदनों पर को कार्रवाई नहीं करना लोक सेवा गारंटी अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। करीब एक वर्ष पहले तहसीलदार द्वारा महरा जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का अस्थाई प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है किंतु तहसीलदार द्वारा अस्थाई प्रमाण पत्र जारी होने के करीब 9 माह बाद भी स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।
अधिवक्ता संघ साैंप चुका है ज्ञापन – जिला अधिवक्ता संघ द्वारा उक्त समस्या से कलेक्टर को 10 जनवरी 2024 और 27 फरवरी 2024 को अवगत कराते हुए स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने एसडीएम को निर्देशित करने ज्ञापन सौंपा जा चुके हैं। एसडीएम द्वारा संसद द्वारा पारित विधेयक और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का उल्लंघन करते हुए स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर आवेदकों ने संघर्ष समिति का गठन करते हुए 5 मई तक प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद भी कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने से स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने से शासन की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगा है।
इस दौरान चुनाव डॺूटी में व्यस्तता के चलते संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि आब्जर्वर के साथ हूं – नीर निधि नंदेहा, एसडीएम चांपा।