जांजगीर-चांपा। प्रार्थी नम्मू लाल पटेल ग्राम देवरानी के द्वारा थाना में शिकायत दर्ज किया कि तत्कालिन पटवारी हत्का नं. 11 सिलादेही दयाराम साहू ग्राम तालदेवरी एवं परमानंद पिता किरी राम कर्ष ग्राम पवनी थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ के द्वारा मिलकर फर्जीवाड़ा कर धोखाधड़ी करने जो कि खसरा नम्बर 104/02, 334/1, 482/3, 733/4, 756/6, 1045/4,1513/1 , 1513/3, 1668/4, 1722/3, 1789/3, 1789/2, 1318/2, 1516/1 को जो लगभग 25 एकड़ भूमि खेत हैं जिसे तत्कालिन पटवारी हल्का नंबर 11पटवारी दयाराम साहू एवं सहायक ताराचंद पटेल के अपराधिक षणयंत्र कर फर्जी तरीके से इन्ही खसरा नंबरों की फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर तथा ऋण पुस्तिका में पटवारी तहसीलदार राजस्व निरीक्षक का सील हस्ताक्षर कर फर्जी ऋण पुस्तिका आरोपी परमानंद कर्ष के नाम से तैयार कर ततकालिन पटवारी के द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किया गया तथा पटवारी के द्वारा जानबूझ कर नम्मू लाल पटेल के पैतृक जमीन को आरोपी परमानंद कर्ष के नाम से आनलाईन तैयार किया गया हैं। दिनांक ০3.02.2023 को अपने नेट आईडी में लगभग 12 एकड़ बनाकर ऑनलॉईन से बी-1 एवं अन्य दस्तावेज से परमानंद पिता किरीराम कर्ष उम्र लगभग 42 वर्ष ग्राम पवनी थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ के द्वारा कुट रचित करते हुए दिनांक 24.05.2023 को एच.डी.एफ.सी. बैंक राजिम जिला गरियाबंद से लगभग 22लाख रूपये का कूट रचित करते हुए फर्जी दस्तावेज से धोखाधड़ी एवं फर्जीवाड़ा कर लोन लिया गया हैं।रिपोर्ट पर थाना बिर्रा में धारा 420,467468,471,34,120बी भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। कि तत्कालिन हल्का पटवारी दया राम साहू के द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर करने से 2200000 रू आरोपी लोन निकाल लिया हैं उसी पैसे से इस तरह हल्का पटवारी आपने पद दायित्वों से निर्वहन के दौरान जानबूझ कर डिजिटल हस्ताक्षर किया हैं तत्कालिन हल्का अटवारी के विरूद्ध डिज़िटल हस्ताक्षर के संबंध में जानकारी हेतु पत्राचार किया गया हैं। पटवारी जांच पर तत्कालिन हल्का पटवारी दयाराम साह के द्वारा ही आनलाईन हस्ताक्षर करना पाया गया हैं इस तरह दयराम साहू अगर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं करता तो अरोपी परमानंद कर्ष एच डी एफ सी बैंक से लोन नहीं निकाल पाता। इस तरह दयाराम साहू अपने सहयोगी ताराचंद पटेल व आरोपी परमानंद कर्ष के साथ मिलकर अपराधिक पणयंत्र कर इस तरह का कुत्य जानबूझ कर किया हैं। चृकि हल्का पटवारी दयाराम साहू अपने लाभ अर्जित करने के आशाय से इस तरह का कृत्य किया हैं। आरोपी दयाराम साहू पिता बहरता राम साहू उम्र 47 वर्ष साकिन तालदेवरी के विरूद्ध विवेचना में प्रथम दृष्ट्या अपराध सबूत पाए जाने से दिनाक 13.05.24 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया हैं। उपरोक्त कार्यवाही में कार्यवाही मेंउनि. कृष्ण पाल सिंह थाना प्रभारी विर्रा , सउनि रजेट लाल यदु आर. रघुवीर यादव , दीपकतिवारी का सराहनीय योगदान रहा ।
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