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साय कैबिनेट ने जमीन पट्टे से जुड़े पुराने सर्कुलर रद्द किए,पुलिस भर्ती में स्थानीय को 5 साल की छूट,देखिये और क्या …

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट ने शुक्रवार को कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक में जमीन के पट्टे से जुड़े पुराने सभी सर्कुलर को सरकार ने रद्द कर दिया है। अब नए सर्कुलर जारी होंगे।इसके अलावा कृषि उपज मंडी अधिनियम में बाहर के खरीदारों को भी मौका दिया जाएगा जिससे प्रदेश के किसानों को अच्छा रेट मिले।

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छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और जमीन मालिक को कब्जा देने से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाएगा, इससे जुड़े सभी सरक्कुलर कैंसल करने के आदेश मंत्रि परिषद की ओर से जारी कर पुराने सभी सर्कुलर को कैंसल किया गया है।राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शहरी इलाकों में अतिक्रमण की हुई जमीन के व्यवस्थापन, सरकारी जमीन के आवंटन, जमीन पर लगने वाले भू-भाटक के निर्धारिण और वसूली प्रक्रिया से जुड़ा 11 सितम्बर 2019 को परिपत्र जारी किया गया था इसे कैंसिल किया गया है।शहरी इलाके में जारी किए गए स्थायी पट्टों का भूमि -स्वामी हक प्रदान किए जाने से जुड़ा 26 अक्ट्बर 2019 को जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमि-स्वामी हक में बदली किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र भी रद्द किया गया।इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन,अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक देने से जुड़े 24 फरवरी 2024 को जारी परिपत्र को भी कैंसिल किया गया है। अब नए सिरे से सर्कुलर जारी होंगे और लोगों को पट्टा देने का काम उन्हीं नए निर्देशों के मुताबिक होगा।मंत्रि परिषद की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि इन सर्कुलर के तहत आवंटित भूमि की पूरी जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट में अपलोड की जाएगी। इनसे जुड़ी कोईभी शिकायत और आपत्ति होने पर संभागीय आयुक्त इसकी सुनवाई करेंगे।

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नई शिक्षा नीति 2020 लागू -छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गयाहै। इसमें कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा -बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है।प्री-प्राइमरी से 12वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है।

पुलिस भर्ती में स्थानीय को 5 साल की छुूट छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाट्रन कमाण्डर (नरसिंग),प्रधान आरक्षक (नरसिंग), मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंड, काम्पाउण्डर,इेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (शवान दल) भर्ती प्रक्रियावर्ष-2023 के तहत स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।यह छुट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 5 वर्ष की छूट एवं आरक्षित वर्ग को पहले से 5 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त, एक बार के लिए, निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की और छुट प्रदान की जाएगी।

47 हज़ार 90 परिवारों को मिलेंगे मकान- छत्तीसगढ़ के 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 5979 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन है।

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