Uncategorized

भारतमाला परियोजना भूमि अधिग्रहण प्रकरण में दावा-आपत्ति आमंत्रित …

img 20251116 wa00056103360508424086549 Console Corptech

जांजगीर-चांपा। कार्यालय कलेक्टर जांजगीर-चांपा से प्राप्त जानकारी अनुसार भारतमाला परियोजना अंतर्गत जांजगीर-चांपा जिले में किये गये भूमि अधिग्रहण में अनियमितता के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर से जानकारी प्राप्त किया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार भारतमाला परियोजना अंतर्गत संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है तथा जांच में प्रकरण निरंक पाया गया है।

कंडिका (iv) के संबंध में जानकारी अनुसार मूल खसरे को केवल अधिक मुआवजा प्राप्त करने के प्रयोजनो से छोटा-छोटा भूखण्डों में विभाजन कर मुआवजा प्रकरण तैयार नही किया गया है। इस कार्यालय द्वारा प्रकरणों में सभी किस्म के भूमि का मुल्यांकन कलेक्टर द्वारा निर्धारित गाईड लाईन प्रचलित वर्ष अनुरूप (मार्गदर्शक मूल्य सिद्धांत) जो जिला मूल्यांकन समिति एवं केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड एवं महानिरीक्षक पंजीयन छ.ग. रायपुर (प्रारूप 3) के तहत् प्रति हेक्टेयर की दर से की गई है। भू-अर्जन, हेतु आशय पत्र प्राप्ति दिनांक के उपरान्त मूल भूमि के हस्तांतरण बंटवारा, व्यपवर्तन, नवीन निर्माण, इत्यादि मुआवजा हेतु सम्मिलित किये जाने से संबंधित किसी प्रकार की कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा नहीं की गई है। भू-अर्जन प्रकरण नियमानुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत संयुक्त प्रतिवेदन, मूल्यांकन के अनुरूप किया गया है। अधिक मुआवजा प्राप्त करने हेतु पूर्व दिनांक से फर्जी नामांतरण, बंटवारा प्रकरण तैयार कर मुआवजा स्वीकृत किये जाने से संबंधित किसी प्रकार की कार्यवाही नही की है।

धारा-3 राजपत्र प्रकाशन के समय प्रचलित राजस्व अभिलेख (बी-1, खसरा पांचसाला) के आधार पर की गई है। मुआवजा पत्रक तैयार करते समय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों की जानकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र एवं मूल्यांकन के अनुसार नियमानुसार किया गया है। उक्त संबंध में किसी भी दावा-आपत्ति के लिए 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, जिला कार्यालय जांजगीर-चांपा में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। समयावधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट में अपलोड किया गया है।

Related Articles