

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में खनिज एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा जिले के विभिन्न स्थानो बम्हनीडीह, खपरीडीह, चाँपा, जॉजगीर, नवापारा, पुछेली, पीपरवा, बिर्रा, कनस्दा क्षेत्र में खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण करने वाले वाहनो, स्थानो का औचक निरीक्षण किया गया।

खनि अधिकारी अनिल कुमार साहू ने बताया कि 08 दिसम्बर को बम्हनीडीह, पुछेली क्षेत्र खनिज रेत के अवैध परिवहन करते 02 हाईवा एवं 01 ट्रैक्टर को जप्त कर पुलिस थाना बम्हनीडीह तथा 02 हाईवा को पुलिस रक्षित केन्द्र जॉजगीर के सुरक्षार्थ रखा गया है तथा 01 ट्रैक्टर चांपा थाना तथा 01 ट्रैक्टर को कनस्दा क्षेत्र में जप्त करते हुये वाहन खराब हो जाने के कारण ग्रामीण को सुपुर्द किया गया है। 10 दिसम्बर 2025 को केवा, नवापारा क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध परिवहन कार्य में 04 हाईवा को संलिप्त पाया गया। जिनके चालक मौका स्थल से फरार हो जाने के कारण उक्त वाहनों पर अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज कर लावारिस हालात में जप्ती करते हुये नोटिस चस्पा किया गया है और फरार वाहन मालिक, चालक के विरूद्ध प्रतिबंधिात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु जिला परिवहन अधिकारी जॉजगीर को लेख किया गया है। इसी प्रकार आज हनुमानधारा चाँपा क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध परिवहन करते के 02 ट्रैक्टर एवं खनिज पत्थर अवैध परिवहन करते 01 टैक्टर को जप्त किया जाकर पुलिस थाना चॉपा के अभिरक्षा में सुरक्षार्थ रखा गया है।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन,भण्डारण पर प्रभावी नियंतत्रण हेतु जिला स्तरीय उडनदस्ता दल द्वारा समय-समय पर आकस्मिक जॉच किया जाकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। खनिजो के अवैध उत्खनन, परिवहन,भण्डारण करने वालो के विरूद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही नियमानुसार उपरोक्त वाहनों के वाहन चालको के ड्राइविंग लाईसेंस निरस्त करने संबंधी कड़ी कार्यवाही की जावेगी। भविष्य में इन वाहनों द्वारा पुनः अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण में संलिप्त पाए जाने पर नियमानुसार माननीय न्यायालय में परिवाद दायर कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।





