


जांजगीर-चांपा। जिले में कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे ने पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा के प्रतिवेदन पर फैजल खान एवं आकाश सिंह को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।


जिला दंडाधिकारी श्री महोबे ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्रवाई की है। आदेश के अनुसार फैजल खान पिता स्व. चांद खान, निवासी बरपाली चौक चांपा, थाना चांपा तथा आकाश सिंह पिता कृष्ण सिंह, निवासी भैंसो, थाना पामगढ़ को जांजगीर-चांपा जिला सहित सरहदी जिले सक्ती, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर एवं बलौदा बाजार की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है।
जारी आदेश में दोनों व्यक्तियों को आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर उक्त जिलों की सीमा से बाहर चले जाने तथा आगामी एक वर्ष की अवधि तक इन जिलों में प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कदम उठाए जाते रहेंगे।






