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चाकू से वृद्धा की हत्या, चांपा के दो लोगों को उम्र कैद की सजा …

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जांजगीर-चांपा। रात के समय घर में घुसकर चोरी की नीयत से धारदार चाकू से हत्या करने वाले आरोपी को जज ने आजीवन कारावास व 500 रुपए जुर्माने, धारा 457 के अपराध के लिए 10 वर्ष जेल व 500 रुपर जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला थाना चांपा अंतर्गत गांधी चौक तिसरा पारा घोधरानाला का है।

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लोक अभियोजक विजय लक्षमी सोनी ने बताया कि पहला पारा घोघरानाला स्थित घर में पालाबाई अकेली रहती थी। वह निराश्रित वृद्धापेंशन से गुजारा करती थी। वह रात में जल्दी सो जाती और सुबह 4-5 बजे प्रतिदिन जग रही थी। 7 दिसंबर 2022 को सुबह नहीं जागी। उसके घर का दरवाजा सुबह तक बंद रहा।अशोक् सिदार ने गली में झाडू लगाने के बाद धरमलाल सिदार से चर्चा कर पालाबाई के नहीं जगने की बात बताई।इस पर धरम सिदार ने घर के पास जाकर पालाबाई को आवाज दी, पर वह नहीं उठी। तब उसने दरखाजे को धकेला तो वह खुल गया। फिर उसने पालाबई को आवाज लगाया तो नहीं जागी। अंदर गया तो देखा कि वह खाट में पड़ी थी और उसके कपड़े बिस्तर, घर का सामान बिखरा था

पालाबाई के साड़ी में खून का दाग लगा था व गले में चोट लगी थी। पता लगाने पर आसपास के लोग व पार्षद अनिल रात्रे आ गए तो उन लोगों ने देखा कि महिला के गले में चोट लगी था। किसी ने मृतिका को मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया। शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया।डॉक्टर ने पीएम रिपोर्ट में महिला की मौत धारदार हथियार से गले में चोट लगने के कारण होना बताया। विवेचना के दौरान मुखबीर सूचना प्राप्त होने पर संदेही सुजीत व अमन से पूछताछ की तो उन्होंने जुर्म स्वीकार कर लिया।उन्होंने बताया कि पालाबई के घर में चोरी करने के लिए दरखाजे को धकेले तो वह जाग गई और चिल्लाने की कोशिश की तो उसके मुंह को आरोपी सुजीत कुमार ने दबा दिया और पालाबई के घर में रखे सब्जी काटने के चाकू से आरोपी अमन यादव ने पालाबई के गले को काट दिया।इससे उसकी मौत्त हो गई।

इसके बाद कमरे से लाल थैला में रखे 1000 रुपर, दो कांसे की थाली,दो कास की कटोरी, गैस, कार्ड राशनकार्ड, बैंक पासबुक की चोरी को आरेपियों ने स्वीकार कर लिया।पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया,तो जज ने प्रकरण की पस्थिति, अपराध की गंभीरता व सामाजिक प्रभाव को देखते हुए सुजीत कुमार यादव 23 वर्ष निवासी गांधी चौक तिसरापारा घोघरनाला, अमन कुमार केंवट पिता रामप्रसाद केंवट 19वर्ष निवासी अधूरा चौक बेलदार पारा को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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