
जांजगीर-चांपा। जांजगीर थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में घटित एक हृदयविदारक मामले में न्यायालय ने आज ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। 02 वर्षीय मासूम बच्ची से अनाचार के दोषी आशिक देवार उर्फ लोधो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जो कि उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक प्रभावी रहेगी।
इस जघन्य अपराध के संबंध में थाना जांजगीर में दर्ज किया गया था। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65(2) BNS एवं पास्को एक्ट की धारा 06 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, थाना प्रभारी जांजगीर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।
पूरे मामले की विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में निष्पक्षता और गंभीरता से की गई। मामला अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी कोर्ट), न्यायालय जांजगीर में विचाराधीन रहा, जिसमें लोक अभियोजक चंद्र प्रताप सिंह एवं योगेश गोपाल द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
न्यायालय द्वारा आरोपी आशिक देवार उर्फ लोधो, निवासी इंदिरा कॉलोनी, कसडोल जिला बलौदाबाजार (हाल निवासी शांति नगर, जांजगीर) को दोषी करार देते हुए प्राकृतिक जीवनकाल तक के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।