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शादी का झांसा देकर नाबालिक बालिका का शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी चढ़ा कोतवाली पुलिस के हत्थे

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नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर कर रहा था शारीरिक शोषण आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

आरोपी सुनील कश्यप उर्फ मोलू पिता श्री राम कश्यप उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम गौद जांजगीर मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़ित ने दिनांक 24.04.2026 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि नाबालिक बालिका को किसी अज्ञात आरोपी के द्वारा पहला फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गया है की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अज्ञात आरोपी के विरुध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था । दौरान विवेचना के पता चला कि नाबालिक बालिका को आरोपी सुनील कश्यप उर्फ मोलू अपने साथ ले जाकर रखा है और शादी करने का झांसा देकर पीड़िता को डरा धमकाकर शारीरिक शोषण कर रहा है जिससे परेशान होकर नाबालिक पीड़िता ने घटना की सूचना अपने घर वालों को दिया जिस पर पीड़िता के परिजनों के द्वारा इसकी सूचना थाना कोतवाली में दिया गया स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इसकी सूचना तत्काल जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पॉल (रापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप, CSP कोतवाली योगिता बाली खापर्डे को दिया गया जिस पर अधिकारियों द्वारा तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए आदेश के पालन में तत्काल एक टीम तैयार कर आरोपी के सकुनत की ओर रवाना किया गया जिसे घेराबंदी कर ग्राम गौद से पकड़ा गया नाम पता पूछने पर अपना नाम सुनील कश्यप निवासी गौद बताया जिससे घटना के संबंध में बारीकी से पूछताछ करने पर आरोपी ने नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर तथा डरा धमका कर लगातार शारीरिक शोषण करने का अपराध घटित करना स्वीकार किया आरोपी को धारा 137(2), 87, 64(1) BNS तथा 4,6 पोक्सो act के तहत विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उपरोक्त कार्रवाई में निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता थाना प्रभारी सिटी कोतवाली, उप निरीक्षक बेलसज्जर लकड़ा, आरक्षक शंकर राजपूत, हजारी मेरसा का विशेष योगदान रहा

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