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गलत इंजेक्शन से गर्भवती महिला की मौत, आरोपी बंगाली डॉक्टर को 7 साल की सजा …

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जांजगीर-चांपा। जिले के चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय ने एक गंभीर लापरवाही के मामले में आरोपी बंगाली डॉक्टर को 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी डॉक्टर धुवांतो सिकदार को यह सजा गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत के मामले में सुनाई गई है।

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घटना नवागढ़ थाना क्षेत्र के हीरागढ़ गांव की है, जहां 1 सितंबर 2024 को रूखमणी कश्यप नामक महिला, जो चार माह की गर्भवती थी, की तबीयत बिगड़ने पर घर पर बंगाली डॉक्टर को बुलाया गया था। इलाज के नाम पर आरोपी ने खुद से दवाइयां दीं और एक गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद महिला की स्थिति बिगड़ती चली गई और उसकी मौत हो गई।

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घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर नवागढ़ पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला न्यायिक प्रक्रिया में था, जिसकी सुनवाई अब पूरी हो चुकी है।चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विजय अग्रवाल ने मामले में दोषी करार देते हुए धुवांतो सिकदार को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।

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