लापरवाही से वाहन चलाकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी को न्यायालय से 6 माह कठोर कारावास की सजा …


जांजगीर-चांपा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर की न्यायाधीश श्रीमती अंजू कंवर ने रायगढ़ निवासी आरोपी अभिषेक दिव्य उर्फ छोटू (28 वर्ष) को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर गंभीर चोट पहुँचाने के मामले में दोषी पाते हुए 6 माह कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।


मामला 12 मार्च 2023 का है, जब सराईपाली निवासी प्रार्थीया गायत्री देवी अपने पति जमुनादास बैरागी के साथ मोटरसाइकिल से पीथमपुर मंदिर दर्शन करने जा रही थीं। इस दौरान पीथमपुर पुल के पास आरोपी ने अपनी कार (क्रमांक यू जे 3177) को तेज व लापरवाही से चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गिरकर घायल हो गए, जिसमें जमुनादास के पैर व हाथ में गंभीर चोटें आईं तथा घुटने की कटोरी टूट गई।
घटना के बाद आरोपी कुछ देर रुककर मौके से फरार हो गया। परिजन की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में आरोपी के खिलाफ धारा 279, 338 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी अभिषेक दिव्य को दोषी ठहराया। धारा 279 भादवि में 03 माह एवं धारा 338 भादवि में 06 माह कठोर कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर पृथक से कारावास का प्रावधान भी रखा गया है।इस मामले में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एस. अग्रवाल ने पक्ष रखा।