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पुलिस मुख्यालय से प्राप्त नये इंटर सेप्टर वाहन से हो रही चेकिंग…

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जांजगीर-चांपा। पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के निर्देशानुसार यातायात नियमों का उलंघन करने वाले चारपहिया/दोपहिया वाहन चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत की जा रही लगातार कार्यवाही।विशेष अभियान चलाकर नो एन्ट्री में प्रवेश करने वाले 9 वाहन चालकों एवं इंटर सेप्टर वाहन से ओभर स्पीड से वाहन चलाने वाले 1 वाहन चालक पर कार्यवाही करते हुए कुल 24,500/₹ रूपये समन शुल्क लिया गया।

मोटरयान अधिनियम के तहत् शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने से 3 वाहनों के चालक पर धारा 185 एम. व्ही. एक्ट की कार्यवाही की गयी।सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है।बढ़ती सड़क दुर्घटना को मद्देनजर रखते हुए, सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु 12 जुलाई को पुलिस मुख्यालय रायपुर से यातायात पुलिस जांजगीर को इंटर सेप्टर वाहन प्राप्त हुआ है। जिसमें स्पिड़ रडार गन, ब्रेथ एनेलाइजर, सर्विलांस कैमरा, प्रकाश तिव्रता मापक यंत्र, ग्लास पारदर्शिता मापक यंत्र, ध्वनि मापक यंत्र, पी.ए. सिस्टम यंत्र से युक्त है इंटर सेप्टार वाहन। इस इंटर सेप्टर वाहन से गति सीमा से अधिक तेज वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत 1 वाहन चालक पर कार्यवाही करने हुए 2000 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया। अकलतरा में विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन प्रवेश करने वाले 9 भारी वाहनों पर कार्यवाही कर 22500/ रूपये समन शुल्क वसूल किया गया।

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शराब पीकर वाहन चलाने वाले 3 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्यवाही कर न्यायालय पेश किया जा रहा है इसी क्रम में 12 जुलाईको विभिन्न धारों के तहत 34 वाहन चालकों पर कार्यवाही कर 9700 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया है।

वाहन चेकिंग के दौरान रक्षित निरीक्षक प्रदीप कुमार जोशी यातायात प्रभारी द्वारा वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, मो.सा. मे तीन सवारी नहीं चलने, हेलमेट का उपयोग करने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्‌लेक्टर लगाने, निर्धारित पार्किंग स्थल में ही अपने वाहन को खड़ी करने, चारपाहिया वाहनों के चालकों को सीटबेल्ट का उपयोग करने अपने वाहन का कागजात साथ रखकर चलने की समझाईस दी जा रही है।

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