Uncategorized

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बन्द रहेंगी मदिरा दुकानें …

images281292829296905081984531030352 Console Corptech

      
जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के तहत् नगरपालिकाओं हेतु मतदान  11 फरवरी 2025 के पूर्व  09 फरवरी 2025 की सायं 05 बजे से  11 फरवरी 2025 की मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना 15 फरवरी 2025 को मतगणना समाप्ति तक मदिरा दुकानें बंद रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।
         
उक्त निर्देश के अनुपालन में कलेक्टर आकाश छिकारा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिले में नगरपालिकाओं हेतु मतदान  11 फरवरी 2025 के पूर्व  09 फरवरी 2025 को सायं 05:00 बजे से  11 फरवरी 2025 मतदान समाप्ति तक निर्वाचन क्षेत्र एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त मदिरा की फुटकर दुकानों देशी मदिरा सी.एस.-2 (घघ), देशी मदिरा सी.एस.-2 (घघ-कम्पो.), विदेशी मदिरा एफ.एल.-1 (घघ), विदेशी मदिरा एफ. एल.-1 (घघ-कम्पो.), अहाता अनुज्ञप्ति सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पो. अहाता), एफ. एल-1 (ख-अहाता) एवं मद्य भाण्डागार जांजगीर को तथा मतगणना  15 फरवरी 2025 को मतगणना समाप्ति तक निम्नानुसार मदिरा दुकानों एवं अहाताओं को बंद रखे जाने हेतु “शुष्क अवधि/ शुष्क दिवस” घोषित किया है।

WhatsApp Image 2025 10 13 at 10.02.11 Console CorptechWhatsApp Image 2025 10 01 at 13.56.11 Console Corptech

WhatsApp Image 2025 10 01 at 21.40.40 Console Corptech

Related Articles