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BDG ऑनलाइन सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड महाराष्ट्र से गिरफ्तार, पुलिस ने किया अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश …

जांजगीर-चांपा।  ऑनलाइन सट्टे के अवैध कारोबार के खिलाफ जांजगीर-चांपा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए BDG (बिग डैडी गेम) ऑनलाइन सट्टा ऐप के अंतरराज्यीय नेटवर्क के कथित मास्टरमाइंड को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान किरण महादु साल्वे, निवासी दत्ता नगर, थाना दौंड, जिला पुणे (महाराष्ट्र) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांजगीर लाने के बाद न्यायालय में पेश किया है। उसके बैंक खाते में जमा राशि को भी फ्रीज कराया गया है।

पुलिस के अनुसार साइबर थाना जांजगीर को सूचना मिली थी कि न्यू चंदनियापारा लिंक रोड निवासी हेमलाल यादव मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में कार्रवाई कर उसे पकड़ा। पूछताछ में हेमलाल ने BDG ऑनलाइन सट्टा गेम खेलने और इसके बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी दी। उसने बताया कि उसे सट्टा खेलने की आईडी शैलेंद्र कुमार शर्मा उपलब्ध कराता था। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर शैलेंद्र कुमार शर्मा को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक शैलेंद्र BDG ऐप की मास्टर आईडी और लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचाता था। यह नेटवर्क कमीशन आधारित तरीके से संचालित होता था। नए लोगों को जोड़ने और उनके द्वारा सट्टे में रकम लगाने पर नेटवर्क से जुड़े ऊपर के संचालकों को कमीशन मिलता था। इस मामले में पूर्व में छह आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

पुलिस की पूछताछ में शैलेंद्र शर्मा ने खुलासा किया कि महाराष्ट्र निवासी किरण साल्वे ने टेलीग्राम पर ‘ईगल BDG गेम’ नाम से चैनल बनाया था। इसी चैनल के माध्यम से शैलेंद्र को जांजगीर जिले में नेटवर्क का एडमिन बनाया गया था। पुलिस के अनुसार सट्टे में रकम जमा कराने और कमीशन के लेनदेन की व्यवस्था भी इसी नेटवर्क के जरिए संचालित होती थी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैटिंग तथा वित्तीय लेनदेन से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने किरण साल्वे की भूमिका सामने आने पर उसे पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क के दूसरे राज्य तक फैले कनेक्शन का खुलासा हुआ है।

पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क पारंपरिक जुए से अलग हाईटेक तरीके से संचालित हो रहा था। इसमें मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और USDT (क्रिप्टो डिजिटल करेंसी) के माध्यम से वित्तीय लेनदेन किए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 112(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
जांजगीर-चांपा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि ऑनलाइन सट्टा, जुआ और ऐप आधारित वित्तीय धोखाधड़ी के प्रलोभन में न आएं। ऐसे अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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