नॉमिनी को बीमा लाभ देने से किया इनकार,6 लाख ब्याज सहित देना होगा,जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का आदेश …

जांजगीर-चांपा। पॉलिसी धारा की मृत्यु होने पर बीमा के पैसे देने से इनकार करने पर ₹6,88,184 व मानसिक संताप का ₹15,000 व वाद का खर्च ₹2,000 आदेश दिनांक 45 दिनों के भीतर देना होगा नहीं देने पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक 6% वार्षिक ब्याज देना होगा । जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू , सदस्य विशाल तिवारी ने उपभोक्ता/ शिकायतकर्ता शकुंतला सोनी की शिकायत पर कि उसके पति राजेंद्र सोनी रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से मनी बैक पॉलिसी ली थी तथा पॉलिसी के चालू रहने के दौरान ही शिकायतकर्ता के पति की मृत्यु हो गई थी, लेकिन विरुद्ध पक्ष बीमा कंपनी ने बीमा के पैसे देने से माना कर दिया कि उसके पति ने अपनी बीमारी को छुपा कर बीमा कराया था तथा मृतक को कैंसर की गंभीर बीमारी थी जिसे उसने बीमा करते समय नहीं बताया था । इसलिए उपभोक्ता /शिकायतकर्ता को बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। जिला उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों के द्वारा पेश शपथ पत्र, दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर पाया कि कि शिकायतकर्ता के पति को पूर्व में कोई बीमारी नहीं थी तथा जिस बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हुई है वह पॉलिसी लेने के बाद हुई थी। उपभोक्ता/ शिकायतकर्ता को बीमा का लाभ न देकर रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने सेवा में कमी की है। अतः उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंतर्गत पेश परिवाद को स्वीकार कर उक्त आदेश पारित किया गया।