छत्तीसगढ़जांजगीर चांपा

4 बोर में सवा तीन लाख का भ्रष्टाचार, हाथ से बोर खनन कर सरपंच ने बताया था फास्टिंग मशीन से खुदाई…

0 उपसरपंच सहित पंचों ने धारा 40 के तहत सरपंच को हटाने की मांग की…

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0 अफरीद पंचायत में हुए बोरखनन की जांच प्रतिवेदन में 3 लाख से अधिक के भ्रष्टाचार का खुलासा…

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जांजगीर चांपा। बम्हनीडीह ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत अफरीद में हुए बोरखनन की अनिमितता आखिरकार जांच प्रतिवेदन के बाद स्पष्ट हो गया है। सरपंच द्वारा कराए गए सिर्फ 4 स्थानों के बोर से 326637.00 रुपये की अनिमितता सामने आ रही है। वही पंचों ने अन्य मामलों की जांच के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया है।

उनका मानना है कि सीसी रोड मुड़पार. श्यमशान घाट सीसी रोड प्रायमरी स्कूल अमहा पारा नवीन भवन सोख्ता गड्ढा सहित 14 वे एवम 15 वे वित्त की जांच पारदर्शिता के साथ हो तो 10 लाख से अधिक का घोटाला सामने आने की सभावना है । आपको बता दे ग्राम पंचायत अफरीद के उपसरपंच सहित पंचों ने सरपंच के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लाखो रुपये की अनिमितता करने का आरोप लगाया था और बोरखनन सीसी रोड 14 वे एवम 15 वे वित्त की राशि का दुरुपयोग करने की लिखित शिकायत कलेक्टर सहित सम्बंधित विभागों से की थी जिस पर जनपद स्तर के टीम द्वारा बोरखनन की जांच की गई थी , जिस बोर को सरपंच द्वारा फास्टिंग मशीन की खोदाई बताकर सवा सवा लाख रुपये का आहरण किया गया था दरसल वह गांव के बोर खनन करने वाले श्रमिको से कराया गया है जिसका खुलासा जांच प्रतिवेदन कर रही है बम्हनीडीह ब्लॉक के अफरीद मुड़पार पचोरी सोंठी सहित अनेक गांवों में पानी का स्रोत 45 से 50 फिट में मिल जाता है जिसके चलते 25 से 30 हजार में संबमर्शिमल केसिंग पाईप सहित बोर तैयार हो जाता है।

बोरखनन की गहराइयों में जमीन और आसमान का फर्क

जांच प्रतिवेदन में दर्शाया गया है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उपअभियंता श्रीमती प्रतीक्षा मेहर ने बोरखनन की गहराइयों का भौतिक सत्यापन कराया था जिसमे आर्थिक अनिमितता खुलकर सामने आ रही है नवा तालाब में बोरखनन की गहराई स्टीमेट 132.25 मीटर मूल्यांकन राशि 124135.00 की है जबकि जांच दल को भौतिक सत्यापन में केवल 16 मीटर की गहराई मिली है ,नईया तालाब के बोरखनन की गहराई 129.03 मीटर जांच टीम द्वारा मापी गई गहराई 14 मीटर सुर्यवंशी मुहल्ला बोरखनन की गहराई 127.30 भौतिक सत्यापन में निकला 15 मीटर की गहराई वही गौठान में बोर की गहराई 140 मीटर दर्शाया गया है जबकि जांच दल द्वारा 16 मीटर की गहराइयां मापी गई है । पंचायत में इसके अतिरिक्त और भी बोरखनन हुए है उनमें भी आर्थिक अनिमितता सामने आ सकती है।।

वित्तीय अधिकार पर रोक लगाने पंचों ने कलेक्टर को दिया आवेदन

सरपंच द्वारा जांच प्रतिवेदन में आर्थिक अनिमितता साबित होने के बाद पंचों ने सरपंच के वित्तीय अधिकार पर रोक लगाने कलेक्टर को आवेदन दिया है । वही दूसरी ओर पंचों ने पंचायत स्तर पर सरपंच के वित्तीय अधिकार को रोक दिया है बावजूद सरपंच राशि आहरण के लिए 10 दिवस के भीतर दूसरी बार बैठक आहूत कर कुछ बिकाऊ पंचों पर किश्मत आजमा रही है ।।

पंचायत राज अधिनियम
धारा 40 के तहत सरपंच को नोटिस जारी किया गया है । नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जावेगी ।।

-आराध्य राहुल कुमार, एसडीएम चांपा

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