जांजगीर-चांपा/बहेराडीह में स्थापित कृष्णा इंडस्ट्रीज और नारायण इंडस्ट्रीज का जिला ब्यापार व उद्योग केंद्र में पंजीकृत नहीं है। मामला उजागर आरटीआई से हुई है। जबकि उद्योग विभाग के बिना अनुमति का उद्योग संचालित होना अपने आप मे अवैधानिक है।
इस संबंध में केंद्रीय श्रमिक संगठन के जिलाध्यक्ष चूड़ामणि राठौर ने बताया कि 16 मई को चाम्पा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सिवनी की भूमि पर सालों से संचालित कृष्णा इंडस्ट्रीज और नारायण इंडस्ट्रीज बहेराडीह का आरटीआई के तहत जिला ब्यापार व उद्योग केंद्र से यह जानकारी मांगी गई थी कि उक्त दोनों उद्योग का पंजीयन कब हुआ किस प्रयोजन के लिए किया गया है। जिसका जवाब 29 मई को विभाग ने आरटीआई के तहत यह जानकारी दी है कि आवेदक द्वारा बताए गए पते पर स्थापित कृष्णा इंडस्ट्रीज एवं नारायण इंडस्ट्रीज नाम की कोई इकाई इस कार्यालय में पंजीकृत नहीं है। विभाग द्वारा आरटीआई के तहत दी गई चौकाने वाली जानकारी सामने आई है। विभाग से मिली इस तरह की जानकारी से महामहिम राष्ट्रपति समेत प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, पर्यावरण मंत्री, कमिश्नर और कलेक्टर को लिखित रूप में अवगत कराई जाएगी। जबकि ग्रामीणों के शिकायत के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली को चाम्पा एसडीएम द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत प्रतिवेदन की भेजी गई जानकारी में उल्लेख किया गया है कि कृष्णा इंडस्ट्रीज और नारायण इंडस्ट्रीज चाम्पा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सिवनी में संचालित है। जो तीन ब्यक्ति के नाम पर दर्ज है। जहाँ दिन रात कई तरह की पत्थरों की पिसाई का काम किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज के प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों ने इंडस्ट्रीज को गांव से तत्काल हटाने की मांग किया गया है।
गेट के सामने बोर्ड नहीं लगा बोर्ड – रिहायशी इलाके में नियम विरुद्ध संचालित इस इंडस्ट्रीज के गेट पर किसी तरह की कोई बोर्ड नहीं लगाई गई है। उक्त इंडस्ट्री के विरुद्ध राष्ट्रपति को 11 बिंदुओ पर दुबारा शिकायत भेजी गई है। वहीं फैक्ट्री मालिक द्वारा ग्रामीणों की आवाज को हर प्रकार से दबाने की कोशिश किया जा रहा है।